Haryana Electricity: हरियाणा के इन 11 जिलों में कल से 16 घंटे मिलेगी बिजली , नए शेड्यूल के आदेश जारी

Haryana Electricity: हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घंटे में सिर्फ 16 घंटे ही बिजली मिलेगी। 8 घंटे लोगों को बिजली कट झेलने पड़ेंगे। यह कट भी दिन के समय लगेंगे। बिजली विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है।
यह आदेश हिसार और दिल्ली जोन पर लागू होंगे। हिसार जोन में हिसार-भिवानी समेत 5 जिले हैं। वहीं दिल्ली जोन में गुरुग्राम समेत 6 जिले हैं। यह आदेश कल से लागू हो जाएंगे। विभाग का कहना है कि यह शेड्यूल ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति का है। जिसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली विभाग जो 16 घंटे बिजली देगा, वह भी 2 टुकड़ों में मिलेगी।

विभाग ने तर्क दिया कि शहरी क्षेत्रों में गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। जिसे पूरा करने के लिए हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जाती है। हालांकि जिन फीडरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश हैं, उन पर यह शेड्यूल लागू नहीं होगा।Haryana Electricity
बिजली आपूर्ति का यह है नया शेड्यूल
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कार्यालय हिसार से जारी आदेश के अनुसार, 11kv ग्रामीण घरेलू फीडरों के लिए नया शेड्यूल कल से प्रभावी होगा। इसके अनुसार, दिल्ली जोन में शाम साढ़े 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। वहीं, सुबह सवा 11 बजे से दोपहर पौने 4 बजे तक बिजली दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 घंटे के दौरान कुल 16 घंटे ही बिजली मिलेगी। जबकि, 8 घंटे बिजली कटौती की जाएगी।

वहीं, हिसार जोन में बिजली की आपूर्ति शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह साढ़े 6 बजे तक की जाएगी। इसके बाद साढ़े 5 घंटे के लिए बिजली कटौती होगी। फिर, दोपहर 12 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक बिजली बहाल रहेगी। इस हिसाब से यहां भी कुल 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।Haryana Electricity
विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो कट और लोड प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। साथ ही सभी एसई ऑपरेशन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी उप-केंद्रों, डिवीजनल कार्यालय, उप-डिवीजनल कार्यालय, जेई कार्यालय, शिकायत केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पावर रेगुलेटरी मेजर्स (PRM) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

नए शेड्यूल के आदेश जारी

24 घंटे आपूर्ति वाले फीडरों में नहीं लागू होगा शेड्यूल
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि PRM का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वाले उप-केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे आपूर्ति वाले रूरल डोमेस्टिक फीडर्स (RDS फीडरों) पर यह नया शेड्यूल लागू नहीं होगा। वे पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे।
यह नई व्यवस्था विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की नियमित और निर्धारित समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।











