Haryana happy card Yojana: हरियाणा सरकार की गजब योजना! हरियाणा राज्य में यात्रा करना हुआ फ्री, जानें कैसे

हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे परिवहन के खर्च से राहत पा सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
मुफ्त यात्रा: इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
कार्ड शुल्क: हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को मात्र ₹50 का एकमुश्त शुल्क देना होगा। शेष लागत, जैसे कार्ड की कीमत ₹109 और वार्षिक रखरखाव शुल्क ₹79, सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम है।
पात्रता मानदंड:

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

आवेदक का नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में अंत्योदय श्रेणी के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
परिवार पहचान पत्र (PPP)
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
1. हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर “Send OTP” पर क्लिक करें।
4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सत्यापित करें।
5. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती (Acknowledgment) प्राप्त होगी।
7. आवेदन के 15 दिनों के भीतर, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, आप हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।









