Viral News : कबूतरों को दाना खिलाने पर कोर्ट ने बिजनेसमैन को दोषी ठहराया, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Viral News : अगर आपको ये कहा जाए कि आपने कबूतरों को दाना खिलाया है और आपको इस जुर्म में सज़ा सुनाई जाती है । आप पर इसके जुर्माना ठोका जाता है तो आपको कैसा लगेगा ! चौंकिए मत ये सच है कि देश में एक बिजनेसमैन को कोर्ट ने सिर्फ इसलिए दोषी ठहराया है क्योंकि उसने कबूतरों को दाना खिलाया और बिजनेसमैन पर कोर्ट ने 5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया ।
दरअसल मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने पूर्ण रुप से रोक लगाई गई है । ये रोक इसी साल जुलाई में लगाई गई थी । जुलाई 2025 के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाता है तो ये मुंबई में कानूनी अपराध है । जानकारी के अनुसार बीती 1 अगस्त को मुंबई के एक बिजनेसमैन नितिन शेठ ने एलजे रोड़ पर हिंदूजा अस्पताल के पास कबूतरों को सार्वजनिक स्थान पर दाना खिलाया था जिसके बाद उनके खिलाफ Mahim Police Station में FIR दर्ज की गई थी ।

इस एफआईआर के बाद बिजनेसमैन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक महीने के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी । जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो आरोपी बिजनेसमैन नितिन शेठ ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया और कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाई । बांद्रा की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान 52 वर्षीय बिजनेसमैन नितिन शेठ को दोषी ठहराते हुए उन पर कुल 5 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया ।
1 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला
पुलिस के अनुसार, 1 अगस्त को Mahim Police Station में मामला दर्ज किया गया था । नितिन शेठ को एलजे रोड पर हिंदूजा अस्पताल के पास कबूतरखाने में सार्वजनिक स्थान पर कबूतरों को दाना खिलाते हुए पाया गया। पुलिस का कहना था कि इस गतिविधि से मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है और इससे बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है।
22 दिसंबर को दोषसिद्धि
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.यू. मिसाल ने 22 दिसंबर को विभिन्न धाराओं के तहत नितिन शेठ को दोषी ठहराया । कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया और यह जानते हुए या मानने का पर्याप्त कारण होते हुए यह कार्य किया कि इससे जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं। इसी आधार पर 3,000 रुपये और 2,000 रुपये—कुल 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
क्यों गैरकानूनी है कबूतरों को दाना खिलाना?
मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाना अब गैरकानूनी है क्योंकि बॉम्बे हाइकोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से कबूतरों को सार्वजनिक जगह पर दाना डालने पर रोक लगा दी थी । जुलाई के महीने में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर मुंबई में कोई भी सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को दाना खिलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए । इस आदेश के बाद ये देश में ऐसा पहला मामला था जिसमें कबूतरों को सार्वजनिक जगह पर दाना खिलाने पर दर्ज किया गया था ।











