Innova Airbag : एक्सीडेंट के बाद नहीं खुलें एयरबैग, टोयोटा पर लगा 61 लाख का जुर्माना

Innova Airbag : हादसे के दौरान एयरबैग न खुलनें कि वजह से छत्तीसगढ़ उपभोक्ता फोरम ने टोयोटा कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया । साथ ही साथ इनोवा कार के मालिक को 61 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया । सुनवाई के दौरान फोरम ने माना है कि कार के निर्माण में खराबी और सेवा में कमी पाई गई है ।
यह घटना उस समय की है जब अमित अग्रवाल अपनी इनोवा कार से जा रहे थे । तरदा गांव के पास सामने से आ रहे एक वाहन से बचने की कोशिश में उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा कर पलट गई । हादसा इतना बड़ा था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई , लेकिन हैरानी कि बात यह है इतना भयानक हादसा होनें के बाद भी कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला । इस हादसे में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आई । जिसके कारण उनका इलाज रायपुर और हैदराबाद में हुआ । इलाज पर करीब 36.83 लाख रुपये का खर्च आया ।

कार के एयरबैग न खुलने और इलाज के भारी खर्च को लेकर अमित अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग, कोरबा में टोयोटा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में, जब कंपनी सुनवाई में पेश नहीं हुई तो जिला आयोग ने एकतरफा फैसला सुना दिया। जिला आयोग ने टोयोटा को या तो एक नई गाड़ी या उसके बराबर पैसे और साथ में इलाज का पूरा खर्चा उठाने का आदेश दिया ।
टोयोटा कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपने बचाव में कई तर्क दिए, जैसे कि बीमा भुगतान और विशेषज्ञ रिपोर्ट का न होना बताया लेकिन राज्य आयोग ने कंपनी के इन तर्कों को खारिज कर दिया । कंपनी को साफ तौर पर आदेश दिया कि सर्वेयर की रिपोर्ट, गाड़ी की हुई क्षति और अमित अग्रवाल को हादसे में लगी चोटों को देखकर स्पष्ट है कि गंभीर हादसा होनें के बावजूद भी एयरबैग का न खुलना कार के निर्माण में एक बड़ी खामी थी ।

आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लोग महंगी कारें सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही खरीदते हैं । अगर महंगी कार में सुरक्षा के लिए बने उपकरण ही काम न करें तो इसे गंभीर कमी माना जाएगा । यह फैसला उन सभी कार मालिकों के लिए बड़ी राहत है जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं ।











