Court का कड़ा फैसला: हथियार के बल पर डकैती डालने वाले 2 दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद

पुलिस टीम द्वारा इस वारदात के आरोपियों की शीघ्र पहचान करके उन्हें नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सुदृढ़ साक्ष्यों और गवाहों के साथ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया।

Court : गुरुग्राम पुलिस की त्वरित जांच और मजबूत कानूनी पैरवी के कारण 2015 के एक गंभीर डकैती मामले में दो आरोपियों को माननीय अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला साबित करता है कि अपराध करने वालों को कानून की पकड़ से बचना मुश्किल है।

संदीप चौहान, एडिशनल सैशन जज ने बुधवार को यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले  रोहित उर्फ सागर, निवासी गाँव लरहड़ा, जिला सोनीपत और राहुल उर्फ टिंकू, निवासी गाँव बयांपुर, जिला सोनीपत को दोषी करार दिया और उन्हें  10 – 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ  25 – 25  हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है:

इन दोनों को भारतीय दंड संहिता  की धारा 394 (चोट पहुंचाते हुए लूट) और  397  (घातक हथियार से लैस होकर लूट/डकैती) के तहत सजा सुनाई गई है।

06.06.2015 को पुलिस थाना सदर, गुरुग्राम में अभियोग दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार,रात करीब 11:50  बजे नाहरपुर रूपा, गुरुग्राम में स्थित शराब ठेके पर दो कर्मचारी ड्यूटी पर थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो युवकों ने हथियार के बल पर ठेके से नगदी लूट ली और ठेके के एक कर्मचारी को गोली मारकर या गंभीर चोटें पहुंचाकर फरार हो गए थे।

पुलिस टीम द्वारा इस वारदात के आरोपियों की शीघ्र पहचान करके उन्हें नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सुदृढ़ साक्ष्यों और गवाहों के साथ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया। न्यायालय का यह फैसला गुरुग्राम पुलिस की त्वरित कार्यवाही, सटीक जांच और अदालत में की गई प्रभावी पैरवी का स्पष्ट परिणाम है।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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