Rahul Fazilpuria Firing Case : कोर्ट ने आरोपियों की दलीलें कीं खारिज, तीनो को जेल में ही काटनी होगी रातें

 सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें केवल दूसरों के बयानों के आधार पर फंसाया गया है।

Rahul Fazilpuria Firing Case :  हरियाणवी गायक और बॉलीवुड कलाकार राहुल फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन मुख्य आरोपियों प्रदीप सहरावत, विक्रमजीत और गगनदीप की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है, जिन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।

यह घटना 14 जुलाई 2025 की है, जब राहुल फाजिलपुरिया अपनी थार गाड़ी से एसपीआर रोड (SPR Road) से गुजर रहे थे। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की थी। गनीमत यह रही कि गोली राहुल को न लगकर पास के एक खंभे में जा धंसी, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई। इस घटना ने साइबर सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

 सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें केवल दूसरों के बयानों के आधार पर फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी वकील (अभियोजन पक्ष) ने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया। अदालत को बताया गया कि आरोपी गगनदीप पर पहले से ही 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसकी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि इन तीनों आरोपियों ने ही हमले में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार मुहैया कराए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार हथियार विदेश में बैठे गैंगस्टर  के निर्देश पर उपलब्ध कराए गए थे। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

हुल फाजिलपुरिया जैसे सेलिब्रिटी पर दिनदहाड़े फायरिंग की इस घटना ने इलाके के लोगों और कलाकारों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस अब इस मामले में अन्य मास्टरमाइंड्स की तलाश में छापेमारी कर रही है ताकि इस साजिश की पूरी परतें खोली जा सकें।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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