Punishment : रिश्वतखोर अधिकारियों को पांच पांच साल की सज़ा, कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

Punishment : गुरुग्राम जिले में तैनात दो अधिकारियों समेत तीन लोगों को गुरुग्राम की जिला अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में कठोर सजा सुनाई है । मामला आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है । जिला अदालत ने दोषियों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।
दरअसल गुरुग्राम के आबकारी विभाग में तैनात तत्कालीन आबकारी इंस्पेक्टर सुमित्रा गोदारा, आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) रोशल लाल और लिपिक पवन पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उनका जीएसटी नंबर जारी करने की एवज में दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी ।
शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की शिकायत सतर्कता ब्यूरो को दी जिसके बाद जाल बिछाया गया और इन अधिकारियों को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।
गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट में केस चला । मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए अदालत ने तीनो ही आरोपियों को दोषी घोषित करते हुए सज़ा का एलान किया ।

अदालत ने तीनों आरोपियों को पांच पांच साल की कठोर सज़ा और तीनो दोषियों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।











