Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने हक में सुनाया यह बड़ा फैसला
Delhi NCR News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को 10% विकसित आबादी भूखंड आवंटित करना होगा। यह फैसला ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के किसानों के लिए बड़ी राहत है।

Greater Noida News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को 10% विकसित आबादी भूखंड आवंटित करना होगा। यह फैसला ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के किसानों के लिए बड़ी राहत है।
सिरसा गांव निवासी किसान प्रकाश प्रधान और विनोद वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता रमेश कुमार पांडेय ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में किसानों की ओर से पैरवी की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता गजराज सिंह के मामले में 2011 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा था कि हाईकोर्ट जाने वाले किसानों को दस फीसदी जमीन आवंटित की जाएगी।
जिन किसानों ने अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी, उन्हें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन नहीं दी। इस फैसले से किसानों में रोष है। अब किसान प्रकाश की ओर से दायर याचिका में प्राधिकरण ने कथित तौर पर एक ऐसे किसान को जमीन आवंटित की, जिसकी 2009 में मौत हो चुकी है।

पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को भी आठ सप्ताह के भीतर दस फीसदी विकसित आबादी की जमीन आवंटित करे।











