Delhi Traffic Rules Today : दिल्ली में आज वाहन चलाने से पहले पढ़ लें नियम, ना मिलेगा तेल, हो सकती है जेल !

Delhi Traffic Rules Today : राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वाहन चालकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप प्रतिबंधित गाड़ियों के साथ सड़कों पर निकले या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो भारी जुर्माना, चालान और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई तय मानी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की टीमें शहरभर में सघन चेकिंग कर रही हैं।
आज किन गाड़ियों पर है सबसे ज्यादा सख्ती
BS-VI से पुराने वाहन (BS-3, BS-4): दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल-डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक है जो कि BS-3 और BS-4 मॉडल की हैं । दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इन मॉडल की गाड़ियों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ।
PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहन: “No PUC, No Fuel” नीति लागू—बिना वैध PUC पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और चालान अलग । अगर दिल्ली में किसी वाहन का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो किसी भी पेट्रलो पंप पर उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा । इतना ही नहीं पेट्रोल पंप पर जाते ही ऐसे वाहनों के भारी भरकम चालान भी काटे जाएंगे ।
निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रक/लोडर: बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे भारी वाहनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई । दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे बड़े बड़े ट्रक जिनमें बिल्डिंग मटेरियल, क्रेशर, रेती, बजरी जैसे सामान होंगे उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं हो पाएगी ।
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई
तुरंत चालान : अगर इस कैटेगरी में आने वाले कोई भी वाहन दिल्ली में चलता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ तुरंत चालान काटा जाएगा ।
भारी जुर्माना : ग्रैप 4 के नियमों का सख्ती से पालन और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ऐसे वाहनों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा ।
वाहन जब्त (Seizure) : प्रदूषण करने वाले ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है ।
बार-बार उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी संभव । चालान कटने के बाद भी अगर ऐसे वाहन बार बार दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए पाए गए तो वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।
किन्हें मिल सकती है छूट
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)
आपात सेवाओं से जुड़े वाहन (एम्बुलेंस, पुलिस, फायर)
कुछ शर्तों के साथ CNG वाहन
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही वाहन निकालें, PUC वैध रखें, और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमों की अनदेखी न सिर्फ जेब पर भारी पड़ेगी, बल्कि कानूनी पचड़े में भी डाल सकती है।














