Gurugram में महिला सिक्योरिटी गार्ड से बलात्कार के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सज़ा
यह सनसनीखेज वारदात 12 अप्रैल 2023 को घटित हुई थी, जिसकी शिकायत अगले ही दिन 13 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में दर्ज की गई थी ।

Gurugram : महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए गुरुग्राम की अदालत ने एक सिक्योरिटी गार्ड से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह महत्वपूर्ण फैसला आज 31 अक्टूबर 2025 को विनय शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने सुनाया । दोषी करार दिया गया व्यक्ति, जिसका नाम रोहताश है और वह झज्जर जिले का निवासी है, दोषी खुद भी उसी निजी कंपनी में पी.एस.ओ. के तौर पर कार्यरत था जहां पीड़िता सिक्योरिटी गार्ड थी । अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत मुख्य सज़ा के साथ-साथ, जान से मारने की धमकी देने के लिए धारा 506 के तहत भी सज़ा सुनाई है।
यह सनसनीखेज वारदात 12 अप्रैल 2023 को घटित हुई थी, जिसकी शिकायत अगले ही दिन 13 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में दर्ज की गई थी । पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब वह हीरो होंडा चौक पहुंची, तो सहकर्मी रोहताश बाइक पर आया और उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी । कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे पीते ही पीड़िता को चक्कर आने लगे । इस बात का फायदा उठाकर रोहताश उसे गांव झाड़सा के एक कमरे में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता को यह घिनौनी करतूत किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी रोहताश को काबू करके गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने इस अभियोग का गहनता से जांच करते हुए फोरेंसिक सुबूत और गवाह जुटाए । पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनाया गया । पुलिस द्वारा पेश किए गए सुबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ही अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि रोहताश ही इस जघन्य अपराध का दोषी है ।
शुक्रवार को अदालत ने दोषी रोहताश को धारा 376 IPC के तहत 10 साल की कठोर कैद और ₹50,000 का भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया, जबकि धमकी देने के अपराध के लिए धारा 506 IPC के तहत 06 महीने की कैद और ₹5,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।