Vehicle Ban : दिल्ली-NCR में कल से इन गाड़ियों पर रहेगा पूर्व रूप से बैन, जगह जगह होंगे पुलिस नाके, गाड़ियां होंगी ज़ब्त
दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीज़ल के वाहनों पर पूर्ण रुप से बैन लगा दिया है । इनको रोकने के लिए जगह जगह नाके भी लगाए जाएंगे ।

Vehicle Ban : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) के तहत कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे । इसी क्रम में गुरुग्राम के ट्रैफिक डीसीपी डॉ. राजेश मोहन, IPS ने आज यातायात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक अहम बैठक ली । उन्होंने अधिकारियों को CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के आदेशानुसार सख्ती बरतने और GRAP के संबंध में प्राप्त होने वाले आगामी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों के अनुसार, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली एनसीआर से बाहर के रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूर्ण रुप से बैन रहेगी । दिल्ली में केवल BS-6 श्रेणी के वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे । साथ ही हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत गुरुग्राम सहित हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में भी BS-3 और BS-4 डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है । हालांकि वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले गैर-BS-6 वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है, जबकि निजी BS-4 वाहनों को भी वर्ष 2026 तक की छूट प्रदान की गई है ।
ट्रैफिक प्रबंधन और प्रवर्तन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं । दिल्ली की ओर जाने वाले बिना अनुमति वाले कर्मशियल वाहन दिल्ली बॉर्डर एरिया से न होकर KMP (कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे) जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे । इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के नाके लगाए जाएंगे । इन नाकों पर वाहनों की BS श्रेणी, पंजीकरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी । इन नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी ।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी ने प्रवर्तन टीमों को जनता के साथ व्यवहार में शालीनता और विनम्रता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे धैर्य के साथ बात करें और आमजन को यात्रा मार्ग में होने वाली असुविधाओं का समय पर निदान करें। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए । हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना नंबर प्लेट और PUC जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर VOC ऐप या फिजिकली चालान के माध्यम से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण परमजीत चहल ने सभी वाहन मालिकों, परिवहन संचालकों और लॉजिस्टिक्स एजेंसियों से अपील की है कि वे इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वायु का वातावरण मिल सके। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है।