गुरुग्राम के कई इलाकों में Section 163 लागू, दुकानें बंद करने का भी आदेश जारी, दो दिनों तक जारी रहेगी रोक, जानें पूरी डिटेल

Section 163 : गुरुग्राम में दो दिन सेक्शन 163 लागू की जा रही है । इस धारा के लागू होने के बाद निर्धारित जगहों पर चार या चार से ज्यादा लोग हथियारों के साथ इक्कट्ठे नहीं हो सकेंगे । गुरुग्राम जिले के डीसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इन आदेशों को लागू कर दिया है ।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET-2025) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत 4 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।

जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के हथियारों के साथ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है ।

Section 163 In Gurugram

फोटोस्टेट, कोचिंग सेंटर और कॉपीिंग डिवाइस की दुकानें रहेंगी बंद

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट (Photostat) की दुकानें, कोचिंग सेंटर तथा अन्य कॉपीिंग डिवाइस से संबंधित दुकानें निर्धारित समय तक बंद रहेंगी।

बंद रहने का समय:

4 जुलाई 2026: दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
5 जुलाई 2026: सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठी, साइकिल चेन या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर नहीं आ सकेगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और परीक्षार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। (Section 163)

आदेश 4 से 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश 4 जुलाई 2026 से 5 जुलाई 2026 तक परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस को सौंपी गई है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से किया सहयोग का आह्वान

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, दुकानदारों और संस्थानों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें और HTET-2025 परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग दें।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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