Section 163 Implemented in Noida: 9 जून तक Noida में धारा 163 लागू, पुलिस ने दिशा निर्देश किए जारी
Noida News: नोएडा में Gautam Buddha Nagar Commissionerate Police ने धारा 163 लागू कर दी है। यह फैसला ईद के त्योहार के चलते लिया गया है ताकि जिले में शांति बनी रहे। प्रसाशन ने ऐलान किया है की किसी भी प्रकार के भीड़ प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। नमाज को लेकर सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी रहेगी।

Section 163 Implemented in Noida: नोएडा में Gautam Buddha Nagar Commissionerate Police ने धारा 163 लागू कर दी है। यह फैसला ईद के त्योहार के चलते लिया गया है ताकि जिले में शांति बनी रहे। प्रशासन ने ऐलान किया है की किसी भी प्रकार के भीड़ प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। नमाज को लेकर सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी रहेगी।
नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि ईद के त्यौहार को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शांति समिति की बैठकों के अलावा थानों और चौकी क्षेत्रों में गश्त की गई। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखें।
ईद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी प्लान बनाया है। शुक्रवार को जिले में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पर किसानों के साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है, जबकि जिले में शनिवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा।
ऐसे में जिले की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। पुलिस ने जिले में शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का प्रयास किया। जिले में नौ जून तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने की अनुमति नहीं है, ड्रोन पर प्रतिबंध है, निर्धारित आवाज में ही लाउडस्पीकर का प्रयोग, कोविड 19 दिशा-निर्देशों का पालन, जश्न में शूटिंग पर रोक आदि शर्तों का ध्यान रखना होगा।
किसी भी आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि ईद को लेकर तीनों जोन में पुलिस अधिकारी और कर्मियों की तैनाती की गई है। क्यूआरटी के अलावा पीएससी भी मिश्रित आबादी वाले इलाकों में काम करेगी।












