RERA Strict Action Against Builder : नक्शा बदलने पर 78 फ्लैट खरीदारों को 50-50 हजार का देना होगा मुआवजा

फ्लैट खरीदारों की ओर से फरीदाबाद की 'फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस' फॉर्म के साथ मिलकर हरेरा में याचिका दायर की गई थी।

RERA Strict Action Against Builder : हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HARE-RA), गुरुग्राम ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बिल्डर कंपनी को फ्लैट खरीदारों की अनुमति के बिना स्वीकृत परियोजना का नक्शा बदलने के लिए भारी जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने यह आदेश सुनाते हुए जुवेंटस एस्टेट, मारियाना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेबॉन प्रॉपर्टीज (हीरो होम्स) को 78 फ्लैट खरीदारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-104 स्थित ‘हीरो होम्स’ परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना मूल रूप से 9.053 एकड़ में 2018 में स्वीकृत की गई थी, जिसमें सात आवासीय टावर, शॉपिंग सेंटर, सामुदायिक भवन और क्लब शामिल थे। मूल नक्शे में पूजा स्थल और शिशु घर (क्रेश) के लिए अलग से स्थान आरक्षित किया गया था।

फ्लैट खरीदारों की ओर से फरीदाबाद की ‘फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस’ फॉर्म के साथ मिलकर हरेरा में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बिल्डर कंपनी ने 18 जून 2022 को स्वीकृत नक्शे में बदलाव किया, जबकि खरीदारों ने इस बदलाव पर विरोध दर्ज कराया था।

नए स्वीकृत नक्शे के तहत, जो जगह पहले शिशु घर और पूजा स्थल के लिए आरक्षित थी, उसे बदलकर वहां 202 नए ईडब्ल्यूएस (EWS) प्लॉट और टावर आठ के लिए 37 आवास इकाइयां स्वीकृत करा ली गईं। इसके अलावा, पुराने नक्शे में 0.2 एकड़ में नर्सरी स्कूल दर्शाया गया था, जिसे नए नक्शे में साइकिल ट्रैक और जोगिंग ट्रैक से बदल दिया गया। इन बदलावों के कारण परियोजना में 127 वर्ग मीटर जमीन का अतिरिक्त उपयोग किया गया।

प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि बिल्डर कंपनियों ने 2018 में स्वीकृत हुए नक्शे के अनुसार चीजों को बदल दिया और खरीदारों के अधिकारों का उल्लंघन किया।

निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने तीनों कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 78 फ्लैट खरीदारों को व्यक्तिगत रूप से 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दें। इसके अतिरिक्त  प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए भी 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। इस फैसले से फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है और रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने का संदेश गया है।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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