Notice : गुरुग्राम की 5 पॉश कॉलोनियों के 529 मकानों को नोटिस, चलेगा बुलडोजर
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का बड़ा एक्शन, कॉलोनियों में घर-घर सर्वे शुरू, पार्किंग में फेरबदल और अवैध निर्माण पर सीलिंग का खतरा

Notice/गुरुग्राम:
साइबर सिटी गुरुग्राम की प्रमुख लाइसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण, जोनिंग नियमों के उल्लंघन और स्वीकृत नक्शे (Approved Map) से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद विभाग ने शहर की 5 पॉश कॉलोनियों में बड़े स्तर पर जांच और सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 529 संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किए जा चुके हैं।
Notice : इन 5 कॉलोनियों में सबसे ज्यादा नोटिस जारी
विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में शहर की प्रमुख कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। जारी किए गए (Notice) नोटिसों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है:
सुशांत लोक-1: 235 नोटिस (सबसे अधिक)
विपुल वर्ल्ड: 148 नोटिस
आरडी सिटी: 71 नोटिस
साउथ सिटी-1: 46 नोटिस
ग्रीनवुड सिटी: 29 नोटिस
Notice : जांच में सामने आई ये बड़ी गड़बड़ियां
DTCP टीमों द्वारा घर-घर जाकर की जा रही जांच के दौरान स्वीकृत नक्शों और धरातल पर हुए निर्माण के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है। मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए हैं:
स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण: पास किए गए बिल्डिंग प्लान की सीमा से बाहर जाकर अतिरिक्त निर्माण करना।
सर्वेंट रूम के नियमों का उल्लंघन: सर्वेंट रूम के लिए तय जगह में अनधिकृत बदलाव करना।
पार्किंग से खिलवाड़: पार्किंग के लिए तय जगह पर अतिक्रमण करना, उसका इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए करना या नक्शे में बदलाव करना।
जोनिंग नियमों का उल्लंघन: कॉलोनी के निर्धारित जोनिंग प्लान के विपरीत जाकर निर्माण करना।
Notice : आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर भी शिकंजा
अवैध भौतिक निर्माण के साथ-साथ आवासीय संपत्तियों के गलत (व्यावसायिक) इस्तेमाल पर भी विभाग की नजर है। आवासीय मकानों में दुकानें, दफ्तर या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में अब तक कुल 195 नोटिस (Notice) जारी किए जा चुके हैं (इनमें पूर्व में दिए गए 180 नोटिस भी शामिल हैं)।
क्या हो सकती है कार्रवाई?
अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि नोटिस का जवाब तय समय सीमा में और संतोषजनक नहीं दिया गया या उल्लंघन को ठीक नहीं किया गया, तो संपत्ति को सील करने के साथ-साथ अवैध निर्माण को ढाहा (तोड़ा) भी जा सकता है।
स्वीकृत लेआउट प्लान से हो रहा मिलान
विभाग की टीमें सर्वे के दौरान हर संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। इस रिकॉर्ड का मिलान कॉलोनी के नवीनतम स्वीकृत लेआउट प्लान (Approved Layout Plan) से किया जा रहा है, ताकि उल्लंघन की सटीक सीमा और प्रकृति का पता लगाया जा सके।
अधिकारी का बयान
“लाइसेंसी कॉलोनियों में हमारी टीमों द्वारा विस्तृत सर्वे और जांच की जा रही है। स्वीकृत भवन योजनाओं से अलग निर्माण, अवैध कब्जे, पार्किंग उल्लंघन और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां भी नियम टूटते मिले हैं, वहां नोटिस जारी किए गए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य लाइसेंसी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाना है।”
— अमित मधोलिया, डीटीपीई (DTPE), टाउन प्लानिंग विभाग
