No Ban On Fire Cracker : ये दिवाली होगी पटाखों वाली, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ ‘पटाखों’ की अनुमति दी, पढें पूरी डिटेल
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें त्यौहार के दौरान बैलेंस वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी लेकिन पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है इसीलिए कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है ।

No Ban On Fire Cracker : दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले हुई सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखें चलाए जा सकेंगे । यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है लेकिन ये अनुमति सशर्त होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें त्यौहार के दौरान बैलेंस वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी लेकिन पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है इसीलिए कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है ।
#Breaking: #SupremeCourt relaxes firecracker ban conditions in Delhi-NCR region ahead of Diwali and allows bursting of green firecrackers from October 18 to October 21. Supreme Court also allows bursting of green fire-crackers from 6 am to 7 am on #Diwali and again from 8 pm to… pic.twitter.com/ulvIalsiT2
— DD News (@DDNewslive) October 15, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अनुमति के साथ 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखें चलाने की अनुमति होगी, ये अनुमति शाम 6 बजे रात 10 बजे तक की ही होगी । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गश्त करने वाली टीम को ये सुनिश्चित करना होगा कि बैन पटाखे दिल्ली एनसीआर में ना बेचें जाएं ।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में बाहर से भी पटाखे लाने पर पाबंदी होगी । ग्रीन पटाखें भी केवल लाइसेंस धारी विक्रेता ही पटाखें बेच पाएंगे ।