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No Ban On Fire Cracker : ये दिवाली होगी पटाखों वाली, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ ‘पटाखों’ की अनुमति दी, पढें पूरी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें त्यौहार के दौरान बैलेंस वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी लेकिन पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है इसीलिए कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है ।

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No Ban On Fire Cracker : दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले हुई सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखें चलाए जा सकेंगे । यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है लेकिन ये अनुमति सशर्त होने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें त्यौहार के दौरान बैलेंस वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी लेकिन पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है इसीलिए कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया है ।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अनुमति के साथ 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखें चलाने की अनुमति होगी, ये अनुमति शाम 6 बजे रात 10 बजे तक की ही होगी । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गश्त करने वाली टीम को ये सुनिश्चित करना होगा कि बैन पटाखे दिल्ली एनसीआर में ना बेचें जाएं ।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में बाहर से भी पटाखे लाने पर पाबंदी होगी । ग्रीन पटाखें भी केवल लाइसेंस धारी विक्रेता ही पटाखें बेच पाएंगे ।

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