SIM Card खरीदने के नियमों में बदलाव ! एक गलती और दर्ज हो सकती है FIR

SIM Card : देश में मोबाइल कनेक्शन खरीदने के आज से नियम बदल गए हैं । आज से देश में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको बायोमेट्रिक पहचान करानी जरुरी होगी । इसके अलावा एक ही नाम से अब केवल 9 ही सिम कार्ड खरीद सकेंगे । इसके अलावा अगर दस्तावेज़ फर्जी पाए जाते हैं तो FIR भी दर्ज की जा सकती है ।
केन्द्र सरकार ने दूरसंचार उपयोगकर्ता पहचान नियम, 2026 लागू कर दिया है । अब नया सिम लेने, नाम, जेंडर या जन्मतिथि अपडेट कराने से लेकर नंबर बंद कराने को लेकर भी बायोमेट्रिक पहचान करानी जरुरी होगी । इस नियम का मकसद फर्जी पहचान, दूसरे के नाम पर सिम कार्ड इस्तेमाल करने और टेलीकॉम फ्रॉड पर लगाम लगाना है ।
नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार कार्ड धारकों का ई-KYC और अन्य मामलों में डी-KYC की व्यवस्था होगी । फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी ।
नया सिम कार्ड लेने के लिए क्या करना होगा ?
आज से देश में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए बायोमेट्रिक पहचान करानी जरुरी होगी । आधार कार्ड धारकों को लाइव फेस कैप्चर और दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कराया जाएगा । सिम कार्ड से संबंधित नाम बदलने, पता, जेंडर या जन्मतिथि बदलने के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरुरी होगी ।
सिम कार्ड दूसरे के नाम कराना आसान नहीं
आज से केवल नया कनेक्शन खरीदने के नियमों में बदलाव नहीं हुआ है बल्कि पुराने सिम कार्ड को किसी दूसरे नाम पर स्थानांतरित कराने के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं । अगर आपको अपना सिम कार्ड किसी दूसरे नाम पर स्थानांतरित कराना है तो उसके लिए पुराने सिम कार्ड धारक और नए सिम कार्ड धारक दोनों को ही बायोमेट्रिक पहचान करानी होगी ।
सिम बंद कराना भी होगा मुश्किल
सिम या मोबाइल कनेक्शन बंद करने के लिए भी यूजर की बायोमेट्रिक डिटेल्स का मिलान किया जाएगा । फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या गलत जानकारी देकर सिम बंद कराने की कोशिश करने पर टेलीकॉम कंपनियां इसकी जानकारी पुलिस को देगी जिसके बाद पुलिस संबंधित ग्राहक पर केस दर्ज करेगी ।
एक नाम पर केवल 9 सिम कार्ड
आज से देश में सिम कार्ड खरीदने पर भी लगाम लगाई जाएगी । अब से एक नाम पर केवल 9 ही सिम कार्ड खरीद सकेंगे । अब से एक नाम पर किसी भी या सभी सर्विस प्रोवाइडर की कुल मिलाकर केवल 9 सिम कार्ड ही एक नाम पर खरीदी जा सकेंगी । इसके अलावा J&K, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक नाम पर केवल 6 सिम कार्ड ही खरीदे जा सकेंगे ।
