Supreme Court के आदेशों के बाद एक्शन में HSVP, गुरुग्राम में 500 मकान मालिकों को नोटिस

Supreme Court : अगर आप भी अपने घर से किसी प्रकार का व्यवसाय चलाते हैं तो आपके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है । मसलन घर से किसी प्रकार का क्लीनिक, जिम, बुटीक या पीजी चलाते हैं तो जल्द ही आपको भी नोटिस मिल सकता है और आपको ये व्यवसाय अपने रिहायशी मकान में बंद करने पड़ेंगे ।

22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) एक्शन मोड में आ गया है । कोर्ट के आदेशों को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिरकरण ने ऐसे मकान मालिकों को नोटिस देने शुरु कर दिए हैं जो अपने रिहायशी मकानों के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं ।

500 मकान मालिकों को नोटिस

दरअसल गुरुग्राम में HSVP के सेक्टरों में बने मकानों के अंदर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को आदेश जारी किए कि रिहायशी मकानों के अंदर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करना अवैध है इन पर लगाम लगानी चाहिए । इन्ही आदेशों की पालना करते हुए HSVP ने गुरुग्राम के सेक्टरों में ऐसे 500 मकानों की पहचान कर ली है और उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं ।

निर्माणाधीन इमारतों का भी सर्वे जारी

वहीं बन चुके मकानों के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले 500 मकान मालिकों को तो नोटिस जारी किए जा चुके हैं और सेक्टरों के अंदर बनाए जा रहे मकानों का भी HSVP की टीमें लगातार सर्वे कर रही है । टीमें ये चैक कर रही हैं कि तय मानकों के अनुसार ही मकान बनाए जा रहे हैं या नहीं । स्वीकृत नक्शे के अनुसार मकान बनाए जा रहे हैं या नहीं ।

HSVP के अधिकारियों का कहना है कि अगर स्वीकृत नक्शे के अनुसार मकान नहीं बनाया तो उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है । सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार की जा रही है ।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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