Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई पेंशन योजना को मिली हरी झंडी, इस दिन से होगी लागू
हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का फैसला किया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत, राज्य के सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त, 2025 से यूपीएस योजना का विकल्प चुन सकेंगे। हालाँकि, कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अपनाने का विकल्प भी होगा।
इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से होगी
यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। बाद में इसे बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तक बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना से कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है।
न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलेगी
यूपीएस से संबंधित एक अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है और सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें प्रति माह न्यूनतम ₹10,000 की गारंटीकृत पेंशन का भुगतान किया जाएगा









