haryana CET Update: हरियाणा CET में उम्र सीमा पर विवाद, नाबालिग उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से मांग जवाब
Haryana CET 2025: हरियाणा में CET को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। CET के लिए इन दिनों आवेदन प्रक्रिया ने जोर पकड़ रखा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जो हरियाणा सरकार व हाईकोर्ट से जुड़ी है।

Haryana CET Update: हरियाणा में CET को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। CET के लिए इन दिनों आवेदन प्रक्रिया ने जोर पकड़ रखा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जो हरियाणा सरकार व हाईकोर्ट से जुड़ी है।
CET के नियमों को लेकर बड़ा सवाल उठा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में सीईटी-2024 परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, जिस पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था।

याचिका कैथल निवासी नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने दायर की थी। अभ्यर्थी ने दावा किया था कि उसे केवल इसलिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उसकी आयु 33 दिन ही कम थी और वह सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी कर रहा था।
प्रभजीत सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने 2023 में दसवीं की परीक्षा और 2025 में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके लिए उसने सीईटी परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (10 प्लस 2) पूरी कर ली है।

हालांकि इसके बाद हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर, 2024 को सीईटी के लिए नीतिगत शर्त और 26 मई, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है कि जिस आवेदक की आयु निर्धारित न्यूनतम सीमा (18 वर्ष) से कम होगी, वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है।
चूंकि सीईटी केवल पात्रता परीक्षा है तथा चयन प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद ही संभावित है, इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि नियुक्ति से पहले उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी।










