Gurugram News : अब कूड़ा उठाना भी होगा महंगा, हर साल 5% बढ़ेगा MCG का कचरा Tax
MCG अधिकारियों ने कहा है कि यह मसौदा सुझावों के लिए खुला है, लेकिन निवासियों का कहना है कि शुल्क वृद्धि अनुचित और सेवा की गुणवत्ता में कमी लाने वाली है।

Gurugram News : गुरुग्राम नगर निगम (MCG) द्वारा तैयार किए गए ठोस कचरा प्रबंधन उप-नियम-2025 के मसौदे ने शहर के निवासियों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। इस नए प्रस्ताव से घरों से कूड़ा उठाने के शुल्क में भारी वृद्धि होने जा रही है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय बोझ अचानक बढ़ जाएगा।
MCG अधिकारियों ने कहा है कि यह मसौदा सुझावों के लिए खुला है, लेकिन निवासियों का कहना है कि शुल्क वृद्धि अनुचित और सेवा की गुणवत्ता में कमी लाने वाली है।
शुल्क में 300% तक की बढ़ोतरी का विरोध
नए मसौदे में अगले वित्त वर्ष से कचरा शुल्क में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि का प्रावधान शामिल है। हालांकि, निवासियों की मुख्य आपत्ति प्रस्तावित शुल्क वृद्धि की दर को लेकर है।
बड़ा झटका:
वर्तमान में 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों के लिए कचरा शुल्क ₹100 प्रति मंजिल है। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर सीधे ₹310 प्रति मंजिल करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि दो मंजिला घर के लिए मासिक शुल्क लगभग तीन गुना बढ़ जाएगा।
प्रस्तावित शुल्क सारणी:
50 वर्ग मीटर तक: ₹100
50 से 200 वर्ग मीटर तक: ₹200
200 से 500 वर्ग मीटर तक: ₹310 (पिछला ₹100)
1,000 वर्ग मीटर से अधिक: ₹510
अधिवक्ता विक्रम सिंह सहित कई निवासियों ने इस अचानक और भारी वृद्धि पर कड़ा एतराज जताया है।
निवासियों की दूसरी बड़ी आपत्ति सेवा में कटौती को लेकर है। वर्तमान व्यवस्था में निगम के कर्मचारी सभी मंजिलों से कूड़ा उठाते हैं, लेकिन नए प्रस्तावित उप-नियमों में कहा गया है कि कचरा संग्रहण केवल भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर डिब्बे लगाकर किया जाएगा।
आरडी सिटी निवासी चैताली मंधोत्रा ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि आरएफआईडी टैग केवल भूतल के लिए प्रस्तावित है, जिससे ऊपरी मंजिल के निवासी नीचे उतरने की जगह कचरा अपने गेट पर या प्रवेश द्वारों पर ही छोड़ देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे सोसायटी और कॉलोनियों के प्रवेश द्वारों पर गंदगी का अंबार लग जाएगा।
भूतल के निवासियों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनका कहना है कि कचरा हर मंजिल से उठाया जाना चाहिए या फिर सभी मंजिलों के लिए अलग-अलग आरएफआईडी टैग की व्यवस्था होनी चाहिए।
उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
निगम ने शुल्क वृद्धि के साथ-साथ नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया है।
सड़कों, नालों, नदियों या खुले भूखंडों में कचरा डालना या जलाना अब कठोर रूप से प्रतिबंधित होगा।
अवैध कचरा डालने या बिना पृथक्करण (Segregation) के कचरा देने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
बकाया शुल्क को संपत्ति कर बकाया के रूप में वसूला जा सकेगा।
निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने इस संबंध में कहा है कि यह मसौदा अभी लोगों के सुझावों के लिए तैयार किया गया है। लोगों के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जनता के अनुकूल समाधान निकालने के लिए प्रस्ताव में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
हालांकि, निवासियों ने निगम से आग्रह किया है कि शुल्क वृद्धि और विशेष रूप से कचरा संग्रहण की अव्यवहारिक नई प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि शहर में गंदगी और निवासियों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।