PG-Guest House, Hospital, दफ्तर सब सील, सुशांत लोक में DTP विभाग ने फिर लिया एक्शन

PG-Guest House : टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में बुधवार को सुशांत लोक-1 में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुशांत आर्केड मार्केट के कॉमन एरिया में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। यहां कॉमन एरिया में बनाए गए करीब 7-8 खोखों तथा अन्य अतिक्रमण को हटाया गया।
इसके अलावा सुशांत लोक-1 के बी ब्लॉक की मुख्य सड़क के रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने चिन्हित मकानों पर पहुंचकर पीजी, गेस्ट हाउस, अस्पताल, रियल एस्टेट कार्यालय तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान छह मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, जबकि एक मकान पर स्टे होने के कारण कार्रवाई नहीं की गई।
बी ब्लॉक में इन संपत्तियों पर कार्रवाई
मकान नंबर बी-718 में संचालित गेस्ट हाउस के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई की गई। मकान नंबर बी-721 में दो मंजिलों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों, जिसमें रियल एस्टेट कार्यालय तथा मिस्ट्री रूम्स गेमिंग एरिया शामिल है, के खिलाफ कार्रवाई की गई। मकान नंबर बी-723 पर कार्रवाई के दौरान स्टे होने के कारण सीलिंग नहीं की गई।
मकान नंबर बी-724 में 16 कमरों वाला गेस्ट हाउस संचालित पाया गया। वहीं स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाया गया। विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई की। मकान नंबर बी-728 में फिजियोथेरेपी सेंटर समेत विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित पाई गई, जिस पर सीलिंग कार्रवाई की गई और स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाया गया। मकान नंबर बी-92 में संचालित अवैध अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई और स्टिल्ट में अवैध निर्माण तोड़ा। जबकि बी-91 में संचालित गेस्ट हाउस पर भी सीलिंग कार्रवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका में आपने फैसले में रिहायशी इमारतो में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से सील करने के आदेश दिए हैं। 23 नवंबर तक मामले में रिपोर्ट भी देनी हैं।
सुशांत आर्केड मार्केट में अतिक्रमण हटाया
सुशांत लोक-1 स्थित सुशांत आर्केड मार्केट में कॉमन एरिया में खोखे लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाया। करीब 7-8 खोखों समेत अन्य अतिक्रमण को हटाकर कॉमन एरिया को खाली कराया गया ।
डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रिहायशी मकानों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल, पीजी और गेस्ट हाउस का संचालन तथा स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में विभाग की नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर्वे और जांच के दौरान सामने आने वाले मामलों में नोटिस, सीलिंग तथा अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी ।
