BIG News : हरियाणा में अब एक फ्लोर पर नहीं बनेंगे दो फ्लैट! सरकार ला रही नया बिल्डिंग नियम

BIG News : हरियाणा के बिल्डिंग कोड 2017 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है । टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है जिसके तहत 25 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां दी जा सकती हैं । नए मसौदे के तहत अब हरियाणा में एक फ्लोर पर दो या दो से अधिक फ्लैट नहीं बनाए जा सकेंगे । जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब हरियाणा में एक फ्लोर पर केवल एक ही घर बनाने की अनुमति मिलेगी । दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हुई आगजनी की घटनाओं से सबक लेते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं ।

एक फ्लोर एक घर

नए मसौदे के तहत यदि किसी को स्टिल्ट प्लस फोर बनाने की अनुमति चाहिए तो वो नक्शा इस हिसाब से बनाया जाएगा कि एक फ्लोर पर एक ही घर बनाया जा सकेगा । विभाग का मानना है कि नक्शा पास करवाते समय फ्लैट की क्षमता के हिसाब से ही तय होता है कि घर में कितने लोग रहेंगे । उसी हिसाब से सीवरेज, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं की जाती हैं लेकिन एक ही फ्लोर पर दो या दो से अधिक फ्लैट बनाने से ये व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं ।

साथ ही कोई अनहोनी घटना होने की परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं आती हैं । इसी को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी ड्रॉफ्ट में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 की प्रस्तावना हटाने और ‘एक्ट’ की परिभाषा वाले एक प्रावधान को समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। विभाग का कहना है कि ये तकनीकी बदलाव संशोधित बिल्डिंग कोड का हिस्सा होंगे ।

इन ज़िलों में लागू होंगे नए कोड

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, पंचकूला और रोहतक जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं जहां एक फ्लोर पर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट फ्लैट बनाए जा रहे हैं । जिसकी वजह से एक फ्लोर पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है जबकि मकान बनाने के लिए प्लॉट के अनुसार, FAR और अन्य मानकों को ध्यान में रखकर अनुमति दी जाती है ।

क्या होगा बदलाव ?

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी भी आवासीय प्लॉट पर एक मंजिल में केवल एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति होगी। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी प्लॉट पर चार मंजिल बनाने की अनुमति है तो हर मंजिल पर एक-एक घर बनाया जा सकेगा। इस प्रकार पूरी इमारत में अधिकतम चार इंडिपेंडेंट घर ही बन सकेंगे। एक ही मंजिल को दो या उससे अधिक अलग-अलग फ्लैटों में विभाजित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही भवन को संबंधित क्षेत्र के जोनिंग प्लान और आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट के अनुरूप ही विकसित करना होगा।

25 जुलाई तक मांगे गए सुझाव

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर आम जनता, बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स से 25 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं । सभी सुझावों और आपत्तियों को विचार करने के बाद इस संशोधन को अंतिम रुप दिया जाएगा ।

अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो भविष्य में एक फ्लोर पर केवल एक ही फ्लैट बनाया जाएगा जिसमें केवल एक ही परिवार के रहने की अनुमति होगी ।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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