गुरुग्राम में Work From Home के आदेश जारी, 5 से 20 नवंबर तक 50% स्टाफ करेंगे WFH, निर्माण कार्यों पर लगी रोक

15 दिनों तक जिले में सभी तरह के तोड़फोड़ और आउटर कंस्ट्रक्शन कामों पर रोक; प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

Work From Home/गुरुग्राम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उपायुक्त कार्यालय, गुरुग्राम ने जिले भर में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक के लिए विशेष एहतियाती नियम Work From Home लागू कर दिए हैं।


प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में स्थित सभी हरियाणा सरकार के कार्यालयों और निजी कंपनियों (प्राइवेट ऑफिस) को अधिकतम 50% क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शेष 50% कर्मचारी घर से ही काम (Work From Home) करेंगे।

Work From Home : दफ्तरों के लिए लागू नियम और छूट

जिला प्रशासन के Work From Home आदेश के मुताबिक:

  • रोस्टर वाइज हाजिरी: सभी सरकारी विभागाध्यक्षों और निजी संस्थानों को कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार करना होगा।

  • निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड आवश्यक: प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों का हाजिरी रोस्टर तैयार रखकर जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।

  • इन सेवाओं को छूट: औद्योगिक इकाइयों (Industrial Establishments) और आवश्यक सेवाओं (Essential Services), जहाँ वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है।

Work From Home : निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी

धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जिले भर में निर्माण और तोड़फोड़ (Construction & Demolition) की गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं:

  • आउटडोर कंस्ट्रक्शन बंद: धूल पैदा करने वाले सभी तरह के तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

  • पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइनों, पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन के कामों पर भी पाबंदी लागू रहेगी।

  • आवश्यक परियोजनाओं को छूट: रेलवे, मेट्रो सेवाएं, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों, अस्पताल, जलापूर्ति व स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा प्रोजेक्ट्स और राष्ट्रीय महत्व की आवश्यक परियोजनाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। हालांकि, इन परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

Work From Home : 5 बजे तक रोजाना सौंपनी होगी रिपोर्ट

आदेशों को जमीन पर लागू कराने के लिए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। नगर निगम गुरुग्राम (MCG), नगर निगम मानेसर (MCM), जीएमडीए (GMDA), एचएसवीपी (HSVP), एनएचएआई (NHAI), पीडब्ल्यूडी (PWD), बिजली निगम (DHBVN/HVPNL) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के अधिकारियों के साथ-साथ सभी एसडीएम (SDM) अपने-अपने इलाकों में रोजाना फील्ड मॉनिटरिंग और निरीक्षण करेंगे।

सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन शाम 5:00 बजे तक अपनी दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपेंगे, जिसे समेकित कर अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) गुरुग्राम को भेजा जाएगा। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम को इन नियमों को सख्ती से लागू कराने में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

Work From Home : उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन एजेंसी या निजी संस्थान इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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