Traffic Challan : अब दिल्ली में चालान से बचना आसान नहीं, कोर्ट जाने से पहले 50% भुगतना होगा चालान, जानें नया नियम !

Traffic Challan : अब दिल्ली में ट्रैफिक चालान ना भरने पर भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है । दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए चालान भुगतने की प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है । अब दिल्ली में चालान कटने पर उसका भुगतान ना करने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है । नए सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि हर चालान की पूरी तरह निगरानी हो सके और चालान ना भुगतने वालों पर कार्रवाई की जा सके ।

कोर्ट में चुनौती पर भी भरना पड़ेगा चालान

अक्सर ट्रैफिक चालान कटने के बाद लोग कोर्ट में चालान को चुनौती देते हैं लेकिन अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसमें भी बदलाव कर दिया है । नए नियमों के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक अब ट्रैफिक चालान को कोर्ट में चुनौती देता है तो उसे पहले 50 फीसदी चालान की राशि को जमा करना होगा उसके बाद ही कोर्ट में चालान को चुनौती दी जा सकती है । इस नियम के चलते अब लोग बेवजह कानूनी चुनौतियां नहीं देंगे और ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से लेंगे । (Delhi Traffic Challan)

चालान भरने के लिए क्या हैं नए नियम?

सरकार ने चालान भुगतान के लिए तय समय सीमा भी रखी है । चालान कटने के बाद शख्स के पास 45 दिन का समय होगा । इस दौरान वह या तो जुर्माना भर सकता है या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसे चुनौती दे सकता है । अगर 45 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सिस्टम यह मान लेगा कि शख्स ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है । इसके बाद अगले 30 दिनों में पेमेंट करना जरूरी होगा । अगर फिर भी भुगतान नहीं किया गया, तो 15 दिन की अंतिम मोहलत दी जाएगी, जिसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है ।(Traffic Rules)

नई व्यवस्था पूरी तरह हाई-टेक और डिजिटल होगी. अब कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम की मदद से चालान जारी किए जाएंगे । ई-चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा । ऑनलाइन सूचना लगभग 3 दिन में मिल जाएगी, जबकि डाक से नोटिस पहुंचने में लगभग 15 दिन लग सकते हैं । इसलिए सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें । (New Traffic Challan Rules)

लापरवाही करने पर क्या होगा एक्शन ?

अगर कोई शख्स चालान भरने में लापरवाही करता है तो उसका असर सीधे वाहन से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा । रोड टैक्स जमा करना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम और अन्य सरकारी सेवाएं रोकी जा सकती हैं । इतना ही नहीं वाहन को Not To Be Transacted की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, यानी जब तक चालान नहीं भरा जाएगा, तब तक गाड़ी से जुड़ा कोई काम नहीं हो पाएगा. जरूरत पड़ने पर कोर्ट के आदेश से वाहन जब्त भी किया जा सकता है । (Haryana News)

सरकार ने बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त रुख अपनाया है । अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे गंभीर अपराधी माना जाएगा । ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है या हमेशा के लिए रद्द भी हो सकता है. इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगाना है । (Delhi News)

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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