DLF में 4,500 मकानों पर लटकी तलवार, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
डीएलएफ फेज़ 1 से फेज़ 5 तक डीटीपी विभाग ने करीब 4,500 ऐसे रिहायशी मकानों को चिन्हित किया था जिनमें या तो अवैध निर्माण किए गए हैं या जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं ।

गुरुग्राम के DLF एरिया में बने लगभग 4,500 मकानों पर एक्शन की तलवार लटकी हुई है । आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है । इन रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां और अवैध निर्माण के चलते एक्शन होना है । इन मकानों में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला सुना सकता है ।
डीएलएफ फेज़ 1 से फेज़ 5 तक डीटीपी विभाग ने करीब 4,500 ऐसे रिहायशी मकानों को चिन्हित किया था जिनमें या तो अवैध निर्माण किए गए हैं या जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं । सभी को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, संतोषजनक जवाब ना मिलने पर बीते 6 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग डीएलफएफ एरिया में कार्रवाई करने के लिए भी पहुंचा लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं पाई ।
स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की थी लेकिन तारीख को बदलकर 7 अक्टूबर कर दिया गया, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा ।
दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 फरवरी को गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 1 से फेज़ 5 में रिहायशी मकानों में बनाए गए अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए थे । जिसके बाद डीटीपी विभाग ने एक सर्वे के बाद 4,500 मकानों में उल्लघंन पाया । डीटीपी विभाग ने 2,111 मकानों को रेस्टोरेशन आदेश भी जारी किए ।
डीटीपी एन्फोर्समेंट अधिकारी अमित मधोलिया का कहना है कि ये कार्रवाई हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट और हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत की जाएगी । 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है । कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको डीटीपी विभाग सख्ती से पालन करेगा ।