Haryana News: हरियाणा में नाइट शिफ्ट में महिलाओं की ड्यूटी पर सख्ती, जानिए हरियाणा सरकार के नए नियम
Haryana: हरियाणा सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से नए नियम बनाए हैं। सरकार के नए नियमों की बात करें तो नाइट शिफ्ट में काम करवाने के लिए महिलाओं की सहमति लेनी होगी।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से नए नियम बनाए हैं। सरकार के नए नियमों की बात करें तो नाइट शिफ्ट में काम करवाने के लिए महिलाओं की सहमति लेनी होगी।
साथ ही श्रम विभाग को भी बताना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं उनके पास नाइट शिफ्ट काम कर रही हैं। प्रतिष्ठान यह भी तय करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए।
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को रखने वाले प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षकों, प्रभारी व अन्य सभी महिलाओं पर लागू होंगे। अब कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत एक कमेटी का गठन करना जरूरी हो गया है।
प्रतिष्ठान व कारखाना मालिक को न केवल कारखाने के अंदर बल्कि आसपास और उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जहां महिला कर्मी अपने काम के दौरान आवश्यकतानुसार बाहर जा सकती हैं। महिला श्रमिकों के आने व जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी होगी। Haryana News
वाहन में महिला सुरक्षा गार्ड होना जरूरी है। वहीं, ड्राइवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और जिम्मेदार होना चाहिए। महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जरूरी हैं। Haryana News
यदि कोई महिला कर्मी स्वयं कार्यस्थल पर आने की इच्छुक है तो वह अपनी सहमति देकर परिवहन सुविधा से बाहर निकल सकती है। कारखाने में कम से कम एक महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जरूरी है। महिलाएं बैच में ही काम कर सकेंगी। एक बैच में कम से कम चार महिलाओं का होना जरूरी है। Haryana News
इसके साथ ही एक नर्स को नियुक्त करके उचित चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करनी होगी या फिर नजदीकी किसी अस्पताल के साथ संपर्क रखना होगा। अस्पताल, एंबुलेंस, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने होंगे। Haryana News











