Stilt+4 Floors In Haryana : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्टिल्ट प्लस 4 को मिली मंजूरी, केवल गुरुग्राम में रहेगी रोक

Stilt+4 Floors In Haryana : पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा में लगाई स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों पर रोक के मामले में एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिससे हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों की अनुमति को लेकर हुआ भ्रम दूर हो गया है । हाइकोर्ट ने साफ किया है कि स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों पर केवल गुरुग्राम में रोक जारी रहेगी बाकि बचे हरियाणा में इस पर कोई रोक नहीं होगी ।
2 अप्रैल को लगाई थी रोक
दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों की अनुमति पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे जिसके बाद इस रोक को लेकर हरियाणा में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी लेकिन सोमवार को हाइकोर्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया ये रोक केवल गुरुग्राम में जारी रहेगी ।
हाइकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि ये रोक राज्य के अन्य जिलों में प्रभावी नहीं होगी । प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं । हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार की रिहायशी कॉलोनियों में स्टिल्ट प्लस 4 की नीति पर रोक लगा दी थी ।
गुरुग्राम में जारी रहेगी तोड़फोड़
वहीं दूसरी ओर डीटीपी विभाग द्वारा गुरुग्राम की लाइसेंसी कॉलोनियों में घरों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को कहा कि वो इसके लिए हाइकोर्ट में जाएं ।
याचिका पर सुनवाई से इनकार पर गुरुग्राम में अवैध कब्जों पर होने वाली तोड़फोड़ जारी रहेगी । सेक्टर 31 के निवासियों ने विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि विभाग हाइकोर्ट के आदेशों का गलत इस्तेमाल कर रहा है । हाइकोर्ट ने अपने आदेश में ये नहीं कहा कि अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की जाए ।