Chewing Gum: अगर च्यूइंग गम खाकर सड़कों पर थूका तो भरना पड़ेगा जुर्माना: नगर निगम गुरुग्राम का नया फरमान

शहर को चमकाने और बीमारियां रोकने के लिए MCG सख्त; सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के कटेंगे अब भारी चालान

Chewing Gum/गुरुग्राम
अगर आप भी गुरुग्राम की सड़कों,
फुटपाथों, पार्कों या बाजारों में टहलते हुए पान-गुटखा थूकने या च्यूइंग गम (Chewing Gum) फेंकने के आदी हैं, तो अपनी यह आदत तुरंत बदल लीजिए। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने शहर की सुंदरता बिगाड़ने और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सीधी जंग छेड़ दी है। निगम ने एक नई सार्वजनिक सूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम (Chewing Gum) इधर-उधर फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई और चालान किया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर Chewing Gum थूकने पर अब सीधे कटेगा चालान

Chewing Gum Spit Ban

नगर निगम द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर Chewing Gum, पान, गुटखा, पान मसाला या तंबाकू खाकर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम का मानना है कि थूकने से न केवल अस्वच्छता फैलती है, बल्कि कई तरह के गंभीर संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और स्वच्छता उपनियमों के तहत थूकने वालों के खिलाफ तुरंत चालान की कार्रवाई की जाएगी।

च्यूइंग गम (Chewing Gum) सड़क पर फेंकी तो माना जाएगा ‘कचरा फैलाना’

अक्सर लोग च्यूइंग गम (Chewing Gum) खाने के बाद उसे सड़क, फुटपाथ या पार्कों में ऐसे ही फेंक या चिपका देते हैं। नगर निगम ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। नए निर्देशों के अनुसार, इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को खुले में फेंकना ‘कूड़ा फैलाने’ की श्रेणी में माना जाएगा। नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वे च्यूइंग गम (Chewing Gum) को कागज आदि में सही तरीके से लपेटकर केवल कूड़ेदान (Dustbin) में ही डालें। ऐसा न करने पर जुर्माना भुगतना होगा।

सख्त कानूनी धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

धारा / नियमप्रावधान एवं अधिकार
धारा 309(1)(सी)सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या आपत्तिजनक सामग्री फेंकने पर कानूनी कार्रवाई।
धारा 310निगमायुक्त को शहर में अस्वच्छता या उपद्रव को तुरंत हटवाने का पूर्ण अधिकार।
धारा 393स्वच्छता संबंधी उपनियमों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान।

ध्यान दें: चालान की राशि अधिसूचित जुर्माना अनुसूची के अनुसार तय होगी। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

ऑन-द-स्पॉट चालान के लिए प्रवर्तन टीमें तैनात

नगर निगम गुरुग्राम के सभी अधिकृत अधिकारियों और एनफोर्समेंट (प्रवर्तन) कर्मचारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। इन्हें सड़कों, बस स्टॉप, सरकारी परिसरों और बाजारों में गश्त करने और थूकने व च्यूइंग गम (Chewing Gum) फेंकने वालों पर नजर रखकर तुरंत चालान काटने के निर्देश दिए गए हैं। सभी चालानों का पूरा डिजिटल/लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।

“स्वच्छ गुरुग्राम के लिए साथ आएं नागरिक” – निगमायुक्त

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहरवासियों, दुकानदारों और आगंतुकों से अपील करते हुए कहा:

“गुरुग्राम को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने जैसी छोटी लगने वाली गलतियां पूरे शहर की सेहत और सुंदरता को नुकसान पहुंचाती हैं। नागरिक कचरे को निर्धारित कूड़ेदान में ही डालें और नियमों का पालन कर स्वच्छ गुरुग्राम के निर्माण में अपना सहयोग दें।”

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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