Electric Vehicles: गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों का फ्री पंजीकरण शुरू, जानिए किसे मिलेगा 100% टैक्स छूट का सीधा लाभ

हरियाणा सरकार की नई कर छूट नीति लागू; 30 लाख तक के Electric Vehicle पर शून्य मोटर वाहन कर

Electric Vehicles/गुरुग्राम
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नई कर छूट नीति के बाद गुरुग्राम जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) का पंजीकरण तेज हो गया है। नई व्यवस्था के तहत गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहले Electric Vehicles का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें वाहन मालिकों को लाखों रुपये की मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) छूट का सीधा लाभ मिला है।

राज्य सरकार की नई नीति के अंतर्गत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले सभी Electric Vehicles पर मोटर वाहन कर पूरी तरह (100%) माफ कर दिया गया है। 21 अगस्त 2026 से प्रभावी हुई इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को पंजीकरण के वक्त केवल निर्धारित प्रक्रिया शुल्क ही देना पड़ रहा है।


गुरुग्राम और बादशाहपुर में पहले Electric Vehicles पंजीकृत
EV

नई व्यवस्था के लागू होते ही जिले में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है:

  • गुरुग्राम उपमंडल: गुरुग्राम निवासी विक्रांत ने अपनी महिंद्रा बीई (Mahindra BE) फॉर्मूला Electric Vehicles कार का पंजीकरण कराया। नई नीति के तहत उन्हें ₹2,44,900 का पूरा मोटर वाहन कर माफ कर दिया गया।

  • बादशाहपुर उपमंडल: बादशाहपुर निवासी राशिल गोयल द्वारा अपनी टाटा टियागो Electric Vehicles (Tata Tiago EV) का पंजीकरण कराया गया, जिससे उन्हें ₹81,120 की कर छूट का सीधा आर्थिक लाभ हुआ।

लाभार्थियों ने इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि की कर छूट से आम लोगों के लिए Electric Vehicles खरीदना बेहद आकर्षक और किफायती हो गया है।


30 लाख रुपये तक के Electric Vehicles पर 100% टैक्स छूट

गुरुग्राम के उपायुक्त (DC) उत्तम सिंह ने बताया कि सरकार की यह पहल प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर बड़ा कदम है। नीति के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  • 30 लाख रुपये तक के EV: 100% मोटर वाहन कर छूट (ई-स्कूटर, ई-रिक्शा, ऑटो व 4-व्हीलर शामिल)।

  • 30 लाख रुपये से अधिक के EV: मोटर वाहन कर में 50% की छूट।


केवल हरियाणा से खरीदे गए Electric Vehicles पर ही मिलेगा लाभ

बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं Electric Vehicles को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के भीतर खरीदे और पंजीकृत किए गए हैं। दूसरे राज्यों से खरीदे गए Electric Vehicles पर यह छूट लागू नहीं होगी।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
Back to top button
Created with ❤