RBI ने ETP नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब RBI को किसी भी समय लाइसेंस रद्द करने का अधिकार
Bank News: भारतीय रिज़र्व बैंक ने Electronic Trading Platforms से संबंधित नए नियमों की घोषणा कर दी है। ये नियम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे जहां बॉन्ड, विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट की ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक ने Electronic Trading Platforms से संबंधित नए नियमों की घोषणा कर दी है। ये नियम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे जहां बॉन्ड, विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट की ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
ईटीपी एक डिजिटल प्रणाली है जिसके तहत बैंक या वित्तीय कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यापार करती हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं हैं बल्कि अलग से काम करते हैं। नए नियमों के अनुसार अब केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित कंपनियां ही ईटीपी संचालित करने के लिए पात्र होंगी।
प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी की कुल संपत्ति कम से कम ₹5 करोड़ होनी चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम चलाने में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी होने चाहिए। सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को आरबीआई को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सभी डेटा का कम से कम 10 वर्षों तक सुरक्षित भंडारण अनिवार्य कर दिया जाएगा।
आरबीआई को किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा। एल्गो व्यापार के संबंध में विशेष निगरानी एवं नियंत्रण रखा जाना चाहिए।बड़े निवेशकों और संस्थानों के लिए जो बॉन्ड, विदेशी मुद्रा आदि में ऑनलाइन ट्रेड करते हैं.ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जो बैंकिंग/फाइनेंशियल ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं उनके लिए ये बदलाव जरूरी है।