No Toll No NOC : टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं बेच पाएंगे गाड़ी, टोल वसूली पर नियमों में बड़ा बदलाव

इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है । इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि टोल प्लाजा पर बकाया सभी टैक्स चुकाएं जाएं ।

No Toll No NOC : देश में टोल प्लाजा पर बैरियर मुक्त टोलिंग व्यवस्था को लागू करने की दिशा में केन्द्र सरकार ने टोल के नियमों में बड़ा बदलाव किया है । अब अगर किसी ने टोल टैक्स नहीं चुकाया है तो वो अपनी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे और ना ही अपने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ले पाएंगे । अब हर किसी को टोल भरना ही पड़ेगा । अगर आपके वाहन पर टोल टैक्स बकाया है तो वो आपको भरना ही होगा उसके बाद ही आप अपने वाहन को बेचने के लिए NOC ले पाओगे ।

इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है । इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि टोल प्लाजा पर बकाया सभी टैक्स चुकाएं जाएं । मंत्रालय ने जारी किए एक बयान में बताया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य उपयोग शुल्क अनुपालन में सुधार करना है, इसके लागू होने से अब टोल टैक्स की चोरी नहीं की जा सकेगी ।

मंत्रालय ने बताया कि मल्टी लेन फ्री फ्लो (Multi Lane Free Flow) सिस्टम लागू होने के बाद भी ये प्रावधान यूज़र फीस कलेक्शन को मजबूत बनाने में मदद करेगा ।

कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा टोल टैक्स का पूरा भुगतान

कमर्शियल गाड़ियों के मामले में अगर किसी व्यक्ति ने बकाये टोल का भुगतान नहीं किया तो वह न तो अपना परमिट रिन्यू करा पाएगा, न नए परमिट के लिए आवेदन कर पाएगा, न गाड़ी बेच पाएगा और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करा पाएगा। संशोधित नियमों के तहत ‘अपूर्ण उपयोग शुल्क’ की एक नई परिभाषा जोड़ी गई है। ये ऐसा शुल्क होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी हिस्से के उपयोग के लिए देय है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली ने गाड़ी की आवाजाही दर्ज की हो, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित शुल्क प्राप्त नहीं हुआ हो ।

क्यों किया गया संशोधन ?

दरअसल केन्द्र सरकार देशभर के टोल प्लाजा को बैरियर फ्री करने की योजना पर काम कर रही है । भविष्य में किसी भी टोल प्लाजा पर किसी भी गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । टोल प्लाजा पर FASTag से या गाड़ी के नंबर रीडिंग से ही टोल भुगतान कर दिया जाएगा । अगर किसी गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज भी नहीं होगा तो भी उस गाड़ी को टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

ऐसे में सवाल उठा कि अगर किसी ने अपना फास्टैग रिचार्ज ही ना करवाया तो वो सभी टोल प्लाजा पर फ्री में निकलता रहेगा । इसीलिए ये कानून में संशोधन किया गया है कि जब ऐसी गाड़ी को बेचने, फिटनेस कराने की कोशिश करेगा जिस पर टोल टैक्स का बकाया है तो वो अपनी गाड़ी को बेच नहीं पाएगा और ना ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करा पाएगा ।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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