Driving license नहीं, फिर भी चलाई कार, कारोबारी की मौत पर ड्राइवर-मालिक दोनों गिरफ़्तार
पुलिस जाँच में सामने आया कि ड्राइवर साहिल के पास गाड़ी चलाने का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और न ही गाड़ी का बीमा था। इसके बावजूद उसने कार चलाई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

Driving license : डीएलएफ फेज-2 इलाके में एक कार दुर्घटना में 58 वर्षीय कारोबारी अमिताभ जैन की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तेज रफ्तार कार चलाने वाले ड्राइवर साहिल (20) के साथ-साथ कार मालिक गगनदीप नागर (40) को भी गिरफ्तार किया गया है।
यह हादसा 3 दिसंबर 2025 को डीएलएफ फेज-2 में हुआ था। तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने साइकिल सवार अमिताभ जैन को टक्कर मार दी, जिससे अस्पताल में उनका निधन हो गया।
पुलिस जाँच में सामने आया कि ड्राइवर साहिल के पास गाड़ी चलाने का कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और न ही गाड़ी का बीमा था। इसके बावजूद उसने कार चलाई, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जानबूझकर बिना लाइसेंस के कार चलाना और लापरवाही से किसी की जान लेना एक गंभीर अपराध है। इसलिए, पुलिस ने एफआईआर में गैर-ईरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to Murder) से संबंधित धारा आईपीसी 304 जोड़ दी है।

पुलिस ने एक्सीडेंट में इस्तेमाल हुई कार को भी जब्त कर लिया है और ड्राइवर साहिल को आज माननीय अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे की जाँच जारी है।











