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Murder Case : पटौदी में दो भाइयों पर हत्या और हत्या के प्रयास के दोषियों को उम्रक़ैद की कठौर सज़ा सुनाई गई

यह मामला 08 अक्टूबर 2021 को उस समय सामने आया जब पटौदी थाना पुलिस को मानेसर के मेडीक्योर हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में भर्ती कराया गया है

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Murder Case : साल 2021 में पटौदी थाना एरिया के गांव सांपका में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में गुरुग्राम पुलिस की त्वरित और गहन जांच के बाद आज 9 अक्टूबर 2025 को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है । एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम सुनील कुमार दीवान की अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है ।

यह मामला 08 अक्टूबर 2021 को उस समय सामने आया जब पटौदी थाना पुलिस को मानेसर के मेडीक्योर हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में भर्ती कराया गया है । पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंची तो मृतक अजीत के भाई ने बताया कि उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसका दूसरा भाई भी गोली लगने से मेदांता हॉस्पिटल में उपचाराधीन है ।

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क्या था पूरा मामला?

घायल पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया था कि उसका गांव सांपका में एक होटल है । घटना वाले दिन वह मृतक भाई अजीत और होटल की लेबर के साथ होटल के पीछे बैठे थे । तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और धमकी दी कि “अब फ्लिपकार्ट में तुम्हारी लेबर काम नहीं करेगी, मैं तुम्हे देख लूंगा” कहकर चला गया । लगभग 30 मिनट बाद 05-06 लड़के आए और झगड़ा करने लगे।

उनमें से एक लड़के ने पीड़ित को थप्पड़ मारा और दूसरे ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जो उसकी जांघ में लगी । हमलावर ने दो और गोलियां चलाईं जिनमें से एक गोली मृतक अजीत के पेट में और दूसरी कुल्हे में लगी । लेबर के आने पर सभी आरोपी भाग गए । अजीत को मानेसर के मेडीक्योर हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल भाई को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया । पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया था ।

5 आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने सुनाई कठोर सजा

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों को काबू कर गिरफ्तार किया । गिरफ्तार आरोपियों में 1. अजय (निवासी जाटोली) 2. जितेन्द्र (निवासी खांडेवाला फरूखनगर) 3. रोहित (निवासी खांडेवाला फरूखनगर) 4. अरुण कुमार (निवासी त्रिपाडी) और 5. संदीप कुमार (निवासी त्रिपाडी) शामिल थे ।

पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच करने और सभी आवश्यक सुबूत व गवाह एकत्रित करने के बाद जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी ।

आज आए फैसले के अनुसार, माननीय अदालत ने आरोपी अजय, रोहित, अरुण व संदीप को धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120B IPC के तहत उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना और धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष की कैद की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।

वहीं, आरोपी जितेन्द्र को धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120B IPC के तहत उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष की कैद की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना, इसके अतिरिक्त, शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1B के तहत 05 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत 07 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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