MCG Big Action: कूड़ा फेंकने वालों पर 50,000 का जुर्माना, निगम ने लागू किए NGT के सख्त नियम, देखें चालान की पूरी लिस्ट
नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि 26 जुलाई 2024 को एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

MCG Big Action : साइबर सिटी की सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के सख्त आदेशों का पालन करते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध कचरा डंपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह कदम शहर में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि 26 जुलाई 2024 को एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अनियंत्रित कूड़ा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार का भी उल्लंघन है। अब नगर निगम ने नियमित निगरानी और इन्फोर्समेंट की शुरुआत कर दी है।
नगर निगम ने उल्लंघनकर्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा है, जिनके लिए दंड की राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।
| उल्लंघनकर्ता की श्रेणी | पहली बार उल्लंघन (जुर्माना) | दूसरी बार उल्लंघन (जुर्माना) |
| बल्क वेस्ट जनरेटर/संस्थान | 25,000 | 50,000 |
| सामान्य निवासी (Non-Bulk) | 5,000 | 10,000 |
जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अभियंता और स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करती है, तो उस राशि की वसूली ‘भूमि राजस्व बकाया’ (Land Revenue Arrears) की तरह कानूनन की जाएगी। वसूले गए फंड का इस्तेमाल शहर के कचरा प्रबंधन और प्रोसेसिंग सुधार में होगा।
निगम आयुक्त ने नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे कूड़े को सड़क या नालों में फेंकने के बजाय डोर-टू-डोर कलेक्शन सेवा का उपयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब बिना किसी रियायत के सीधे आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।









