Janganana 2026 : ड्यूटी से इनकार पर दो कर्मचारियों के खिलाफ FIR की सिफारिश
ड्यूटी में लापरवाही के अलावा, फील्ड स्टाफ ने सोसाइटियों में प्रवेश न मिलने की शिकायत भी की है।

Janganana 2026 : राष्ट्रीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य में कोताही और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। नगर निगम मानेसर के संयुक्त आयुक्त और जनगणना नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने सरकारी ड्यूटी से इनकार करने वाले दो एन्यूमरेटर (गणनाकारों) के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की है।
संयुक्त आयुक्त ने मानेसर और सेक्टर-10 थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर जनगणना अधिनियम, 1948 के सेक्शन 11 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जनगणना कार्य में लापरवाही करता है, काम करने से मना करता है या अधिकारी के काम में बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक की कैद हो सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़ी हरसरू स्थित जीएमपीएस स्कूल और मानेसर सेक्टर-1 स्थित ओमपी स्कूल के स्टाफ सदस्यों की ड्यूटी एन्यूमरेटर के रूप में लगाई गई थी। सुपरवाइजर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन दोनों कर्मचारियों को कई बार सूचना दी गई और काम शुरू करने का आग्रह किया गया
लेकिन उन्होंने बार-बार आदेशों की अवहेलना की और जनगणना कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया। इनके इस अड़ियल रवैये के कारण निगम क्षेत्र में जनगणना का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
ड्यूटी में लापरवाही के अलावा, फील्ड स्टाफ ने सोसाइटियों में प्रवेश न मिलने की शिकायत भी की है। इस पर पुनीत कुमार ने निगम क्षेत्र की सभी RWA और हाउसिंग सोसाइटियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पहचान पत्र दिखाने के बाद कर्मचारियों को रोकना कानूनी अपराध है।
नगर निगम मानेसर संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि जनगणना एक राष्ट्रीय और जनहित का कार्य है। सभी आरडब्ल्यूए प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि पहचान पत्र और आधिकारिक पत्र की जांच के बाद कर्मचारियों को सोसाइटी के अंदर जाने दिया जाए। सरकारी काम में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”