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HSSC CET Big News: सिर्फ 33 दिन कम थी उम्र, फिर भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Haryana CET Big Update: याचिकाकर्ता ने 2023 में 10वीं तथा 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके लिए वह सीईटी परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी सीईटी नीति तथा 26 मई 2025 की अधिसूचना में यह शर्त रखी गई थी कि जिस आवेदक की आयु निर्धारित न्यूनतम सीमा (18 वर्ष) से ​​कम होगी, वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

HSSC CET: याचिकाकर्ता ने 2023 में 10वीं तथा 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके लिए वह सीईटी परीक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी सीईटी नीति तथा 26 मई 2025 की अधिसूचना में यह शर्त रखी गई थी कि जिस आवेदक की आयु निर्धारित न्यूनतम सीमा (18 वर्ष) से ​​कम होगी, वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

33 दिन कम थी उम्र

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि यानी 12 जून 2025 को प्रभजीत की आयु 17 वर्ष 10 माह 20 दिन थी, यानी मात्र 33 दिन कम है। ऐसे में केवल आयु की तकनीकी कमियों के आधार पर उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकना न्यायोचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने कहा कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि चयन परीक्षा है। इस परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सरकार ने कोर्ट के कुछ फैसलों की प्रतियां भी कोर्ट के समक्ष दाखिल कीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह की याचिका खारिज कर दी।

Gurugram News Network
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