Haryana Pension; हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला! इन लोगों को सरकार देगी 3000 रुपए महीना

Haryana Pension; हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के कल्याण की दिशा में बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य में 21 प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित लोगों को हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
योजना का लाभ किसे मिलेगा? यह पेंशन केवल उन दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं: व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।Haryana Pension
लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ देना है ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद की जा सके। हरियाणा सरकार ने इस योजना में जिन 21 दिव्यांगताओं को शामिल किया है, वे इस प्रकार हैं:
चलने-फिरने में अक्षमता

कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
सेरेब्रल पाल्सी

मांसपेशियों की दुर्बलता
अंधापन
कम दृष्टि
श्रवण दोष
भाषा या भाषण दुर्बलता
बौद्धिक विकलांगता
विशिष्ट अधिगम विकलांगता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बीमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
मल्टीपल स्केलेरोसिस
पार्किंसंस रोग
सिकल सेल रोग
शारीरिक विकलांगता
हीमोफीलिया
थैलेसीमिया
एसिड अटैक पीड़ित
बौने व्यक्ति
इन सभी बीमारियों और स्थितियों से पीड़ित लोग अब राज्य सरकार की इस योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र होंगे।
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को भी मिलेगा लाभ
पहली बार दिव्यांग पेंशन की सूची में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों को शामिल किया गया है। ये बीमारियाँ लंबे इलाज और महंगे खर्च की मांग करती हैं, जिससे पीड़ितों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अब ये मरीज भी ₹3000 मासिक की मदद से कुछ राहत महसूस कर सकेंगे।Haryana Pension











