Haryana News: हरियाणा के किसानों को सरकार का नायाब तोहफा, अब ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, जानें पूरी डिटेल
नलकूप आम भाषा में (बोर) या ट्यूबवेल कनेक्शनों की शिफ्टिंग (एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने) पर अब किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने निर्देश जारी किए हैं।

Haryana News: नलकूप आम भाषा में (बोर) या ट्यूबवेल कनेक्शनों की शिफ्टिंग (एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने) पर अब किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने निर्देश जारी किए हैं।
हालांकि, केवल 70 मीटर तक के ट्यूबवेल कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाने वाले किसानों को राहत दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें (UHBVN)को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
यूएचबीवीएन के मुख्य अभियंता वाणिज्यिक ने सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को स्थानांतरित करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बशर्ते कि ट्यूबवेल शिफ्टिंग के लिए चयनित नए स्थान का स्वामित्व उसी किसान या उपभोक्ता के पास हो। साथ ही, विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को या कुछ विशेष कारणों, जैसे सबमर्सिबल बोर फेल होना, पानी का खारा होना, सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि, को ही शिफ्टिंग की अनुमति दी जाएगी।