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Haryana News : बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए 30 नवंबर तक कर आवेदन, सरकार देगी पैसा

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

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Haryana News : हरियाणा रोजगार विभाग ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक के पास गुरुग्राम जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2025 तक तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना जरूरी है।

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प्रवक्ता के अनुसार, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता के अनुसार, प्रार्थी कम से कम 12वीं पास या 10वीं के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा धारक होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में किसी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप में नामांकित नहीं होना चाहिए।

प्रवक्ता ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय का सत्यापन अनिवार्य है और आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके ससुराल का परिवार परिवार पहचान पत्र में शामिल किया जाएगा।

इच्छुक पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक अपना आवेदन hrex.gov.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

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