Gurugram News : तीन साल बाद मिला इंसाफ, गुरुग्राम कोर्ट ने हत्यारों को दी आजीवन कारावास की सजा
पुलिस की गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने उन्हें IPC की धारा 302 (हत्या) और 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Gurugram News : गुरुग्राम की एक अदालत ने 2022 में हुए एक जघन्य हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने सुनाया। अदालत ने हत्या के दोषियों- रेवाड़ी निवासी कृष्ण कुमार और असम निवासी असीम बनर्जी को सिर्फ उम्रकैद ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 23 सितंबर 2022 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव राजपुरा में एक युवक का शव पड़ा है, जिसे चाकू से मारा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव की पहचान दिलीप कुमार मेहता (दिल्ली निवासी) के रूप में की। जांच के दौरान पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस की गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने उन्हें IPC की धारा 302 (हत्या) और 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा, धारा 397 (लूट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना, तथा धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले को न्यायपालिका की ओर से अपराध के प्रति एक सख्त संदेश माना जा रहा है।