Gurugram News: गुरुग्राम में कोर्ट ने हत्या के केस में सुनाई 13 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, शराब के ठेके के व्यापारी का किया था मर्डर

हरियाणा की गुरुग्राम में कोर्ट ने हत्या के एक केस में 13 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Gurugram News: हरियाणा की गुरुग्राम में कोर्ट ने हत्या के एक केस में 13 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला पुरानी रंजिश रखते हुए शराब के ठेके के व्यापारी पर अंधाधुन गोली चलाकर हत्या करने के मामले में 13 आरोपी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2016 को गुरुग्राम की पुलिस चौकी न्यू कॉलोनी में एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसका बेटा मनीष (मृतक) शराब के ठेके का व्यापार करता था। इसका बेटा कॉलोनी मोड़ ठेके पर अपने साथियों के साथ कैश लेने गया था जब इसका बेटा ठेके के पास जाकर कैश लेने के लिए गया और गाड़ी रोकी तो 8-10 जवान लड़के आए और अंधाधुन गोलियां चलाने लगे, इसके बेटे को गोली लगने से उसकी मौत हो गई और उसके दोस्त गोली लगने से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान की थी

1. राहुल पंडित निवासी बड़ी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा)

2. सचिन उर्फ बिल्लू निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा)

3. रविकांत उर्फ विक्की निवासी गाडौली, जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

-4. सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा)

5. ब्रह्मप्रकाश निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

6. पवन कुमार निवासी डीगल, जिला झज्जर (हरियाणा)

7. कुलदीप निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

8. जयबीर निवासी सैक्टर-05, गुरुग्राम (हरियाणा)

9. लव शर्मा निवासी रत्न गार्डन, जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

10. दीपक निवासी कंसाला रोहतक (हरियाणा)

11. मोनू निवासी कंसाला रोहतक(हरियाणा)

12. रवि कुमार निवासी मेहरम नगर, दिल्ली

13-दिनेश निवासी मोखरा, जिला रोहतक (हरियाणा)

कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा

दिनाँक 29.07.2025 को उपरोक्त अभियोग में सुनील चौहान, एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा तथा आरोपी दिनेश, कुलदीप, पवन उपरोक्त को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत 03 साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना और उपरोक्त आरोपी ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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