Gurugram में कूड़ा उठ नहीं रहा, काम कर रही एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी, नोटिस जारी

Gurugram : नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए जोन-6 में कार्यरत द क्लासिक मैनपावर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को कार्य आदेश समाप्त एवं ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी किया है। एजेंसी को निर्धारित समयावधि में कार्य आदेश एवं आरएफपी की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ प्रीतपाल सिंह के अनुसार संबंधित एजेंसी को जारी कार्य आदेश के तहत निर्धारित संख्या में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन, चालक, हेल्पर एवं सुपरवाइजर तैनात करने थे। इसके अतिरिक्त सभी वाहनों एवं कर्मचारियों का एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर पंजीकरण, वाहनों में जीपीएस लगाना, जीपीएस को आईसीसीसी/जीएमडीए से एकीकृत करना, कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति दर्ज करना तथा वाहनों की दैनिक ट्रिप रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य था।
निरीक्षण एवं समीक्षा के दौरान पाया गया कि एजेंसी ने निर्धारित संख्या में वाहन एवं जनशक्ति उपलब्ध नहीं कराई। साथ ही एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर आवश्यक पंजीकरण, जीपीएस इंटीग्रेशन, वाहन ट्रैकिंग, दैनिक ट्रिप अपलोड करने तथा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने जैसी महत्वपूर्ण शर्तों का भी पालन नहीं किया गया। नगर निगम ने इसे अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना है।
एमसीजी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि एजेंसी 10 दिनों के भीतर अर्थात 1 अगस्त 2026 तक सभी कमियों को दूर कर कार्य आदेश एवं आरएफपी की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है, तो उसका कार्य आदेश समाप्त कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था शहर की स्वच्छता का महत्वपूर्ण आधार है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को अनुबंध की प्रत्येक शर्त का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, संसाधनों की कमी अथवा तकनीकी मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध पेनल्टी, अनुबंध समाप्त करने और ब्लैकलिस्ट करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
