Gurugram: प्रॉपर्टी टैक्स पर पाएं 10% की छूट
आप समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 18% की दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके अलावा, टैक्स नहीं चुकाने वाली प्रॉपर्टीज को सील किया जा सकता है और उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

Gurugram News Network – गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अच्छी खबर है! सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर बड़ी राहत दे रही है। अगर आप गुरुग्राम नगर निगम, नगर परिषद सोहना, पटौदी-जाटौली मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट मिल सकती है।
इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको दो बातें सुनिश्चित करनी होंगी:

- 31 जुलाई तक अपना पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स चुका दें।
- एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को ‘स्वयं सत्यापित’ (Self Certify) करना अनिवार्य है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह कदम नागरिकों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
टैक्स का भुगतान कहां करें
आप एनडीसी हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल या अपने नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से टैक्स का भुगतान करके इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दें कि यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होगी।

समय पर टैक्स न भरने पर क्या होगा?
यदि आप समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 18% की दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके अलावा, टैक्स नहीं चुकाने वाली प्रॉपर्टीज को सील किया जा सकता है और उन्हें नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। गुरुग्राम नगर निगम ने टॉप डिफॉल्टरों की सूची बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें रिकवरी नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।
निगमायुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को सेल्फसर्टिफाई करें और समय पर टैक्स का भुगतान करके इस खास छूट योजना का फायदा उठाएं।










