Gurugram: ED ने गुरुग्राम के बिल्डर की 95 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
धनशोधन का मामला दिल्ली पुलिस की एक प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। एसबीपीएल कंपनी की गुरुग्राम स्थित एस्टेला और एनसीआर वन नामक परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि कंपनी ने वादे के अनुसार समय पर मकान पर कब्जा नहीं दिया।

Gurugram News Network – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम के एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ 950 से अधिक घर खरीदारों से धोखाधड़ी के आरोपों में धनशोधन जांच के तहत 95 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया।


ईडी ने सोमवार को सिद्धार्थ बिल्डहोम प्रालि. (एसबीपीएल) के प्रवर्तक सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम में भूखंडों, आवासीय और व्यावसायिक भवनों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
धनशोधन का मामला दिल्ली पुलिस की एक प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। एसबीपीएल कंपनी की गुरुग्राम स्थित एस्टेला और एनसीआर वन नामक परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि कंपनी ने वादे के अनुसार समय पर मकान पर कब्जा नहीं दिया।











