Gurugram में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा

Gurugram : गुरुग्राम की कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने वाले 28 वर्षीय युवक को 20 साल की सज़ा सुनाई है । साल 2023 में गुरुग्राम के सेक्टर 14 इलाके से बच्ची का अपहरण कर उत्तराखंड के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक ने नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था ।
9 अप्रैल 2023 को थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम में एक शिकायत 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने के संबंध में प्राप्त हुई थी । प्राप्त शिकायत पर थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम में आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गई।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी इन्द्रजीत उर्फ आशू (उम्र-28 वर्ष) निवासी बाजपुर, उधमसिंह नगर (उतराखण्ड) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनाँक 09.09.2026 को माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया ।
माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को POCSO ACT की धारा 6 के तहत 20 वर्षो की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा,धारा 363 व 366 IPC के तहत 05-05 वर्ष कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
