GRAP II Stage : दिल्ली-NCR में दम घोंटू हवा का पहरा, दिवाली से ठीक पहले ‘ग्रैप-2’ की पाबंदियां लागू, जानें किन चीजों पर लगी रोक
रविवार शाम को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 के पार चला गया, जिसे देखते हुए CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को ग्रैप-2 के तहत निर्धारित सख्त उपायों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है ।

GRAP II Stage : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिवाली से ठीक एक दिन पहले खतरनाक श्रेणी में पहुँच गया है । दिवाली से ठीक एक दिन पहले, राष्ट्रीय राजधानी की हवा ‘बहुत खराब’ (Very Poor) कैटेगरी में फिसल गई है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है ।
रविवार शाम को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 के पार चला गया, जिसे देखते हुए CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को ग्रैप-2 के तहत निर्धारित सख्त उपायों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है ।


GRAP-2 के तहत लागू होने वाली मुख्य पाबंदियां
ग्रैप-2, जो AQI के 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, इसमें ग्रैप-1 के उपायों के साथ-साथ कई अतिरिक्त सख्ती शामिल हैं:
1. डीजल जनरेटर और ईंधन पर प्रतिबंध
- डीजल जनरेटर: आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, पूरे दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
- स्वच्छ ईंधन: केवल प्राकृतिक गैस, बायो गैस, या एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर ही चलाए जा सकते हैं।
- भोजनालय: होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले और लकड़ी से जलने वाले तंदूरों और उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
2. निर्माण और धूल नियंत्रण
- सख्त निरीक्षण: निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज किए जाएंगे।
- पानी का छिड़काव: सड़कों पर धूल की रोकथाम के लिए चिह्नित मार्गों पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव (एंटी-स्मॉग गन सहित) दैनिक आधार पर अनिवार्य होगा।
3. यातायात और परिवहन
- पार्किंग शुल्क: निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जा सकता है।
- सार्वजनिक परिवहन: यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को लगाया जाएगा और मेट्रो सेवाओं की फ्रीक्वेंसी (आवृत्ति) बढ़ाई जाएगी।
4. कचरा जलाना
- खुले में कूड़े, पत्तों, प्लास्टिक या बायोमास को जलाने पर सख्त प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके सुरक्षा गार्ड ठंड से बचने के लिए कूड़ा न जलाएँ।
अगला कदम: ग्रैप-3 का खतरा
मौसम विभाग और आईआईटीएम के पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। यदि AQI 401 से 450 के बीच पहुँचकर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में जाता है, तो ग्रैप-3 लागू किया जाएगा, जिसके तहत सभी गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध और अन्य कड़े नियम लागू होंगे।