DLF Phase 1-5 में रहने वालों के लिए अलर्ट ! 30 जून की डेडलाइन खत्म, DLF में अवैध PG और गेस्ट हाउस पर फिर होगी कार्रवाई

PG : गुरुग्राम के DLF Phase 1 से 5 में अवैध रुप से चलाए जा रहे पीजी, गेस्ट हाउस और रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बुधवार से तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान फिर से शुरु हो सकता है । गुरुग्राम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कुछ दिन पहले ही लोगों को अपना सामान निकालने और अवैध पीजी-गेस्ट हाउस को खाली करने के लिए 30 जून तक अल्टीमेटम दिया था । आज उसका अंतिम दिन है ।

कल से फिर शुरु होगा अभियान

पिछले दिनों गुरुग्राम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने डीएलएफ फेस 3 इलाके में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाया जिसमें सैंकड़ों कमरों के बने पीजी और गेस्ट हाउस को सील कर दिया था । ये कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों पर की गई थी । इस दौरान इलाके में बनी स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों में किए गए अवैध निर्माणों को भी तोड़ा गया था ।

डीटीपी विभाग ने 5,099 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर रेस्टोरेशन के लिए कहा था लेकिन किसी ने भी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जिसके बाद डीटीपी विभाग ने ये मेगा अभियान छेड़ा । पिछले सप्ताह अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद इन इमारतों में रह रहे हज़ारों लोग अपना सामान भी बाहर नहीं निकाल पाए जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा ।

पूरे डीएलएफ में चस्पाए पोस्टर

डीटीपी विभाग ने इन इमारतों में रह रहे लोगों को राहत देते हुए 30 जून तक अल्टीमेटम दिया था कि सभी लोग इन इमारतों से अपना अपना सामान निकाल ले अन्यथा 30 जून के बाद किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी । इसको लेकर डीटीपी विभाग ने पूरे डीएलएफ इलाके में जगह जगह पोस्टर चिपकाए और मुनादी कर कार्रवाई के बारे में लोगों को अवगत कराया ।

स्थानीय लोगों ने की पंचायत

डीटीपी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद डीएलएफ फेस 3 इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी मालिकों ने एक पंचायत कर सरकार से मांग की है कि इस कार्रवाई से लोगों के लिए आजिविका कमाने का संकट पैदा हो जाएगा । इस कार्रवाई को रोका जाए और जो इमारत बन चुकी है उनके लिए कोई नीति बनाकर इन्हें वैध किया जाए । अपनी इसी मांग को लेकर लोगों ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को भी ज्ञापन सौंपा है । स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो लोग हाइवे जाम कर देंगे ।

रिहायशी मकानों में चल रही कमर्शियल गतिविधियां

डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि डीएलएफ 1 से 5 के बाद लोगों ने रिहायशी मकानों में अवैध रुप से व्यावसायिक गतिविधियां करनी शुरु कर दीं जो कि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 का साफ उल्लंघन हैं । रिहायशी मकानों में लोगों ने ओसी का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कर लिए । एक एक इमारत में 150 कमरे बनाकर उनको अवैध रुप से गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करने लगे जिसकी वजह से पानी, बिजली और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाएं बिगड़ गई । ये कार्रवाई माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों के अनुसार की जा रही है ।

अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की है कि वो 30 जून तक इन इमारतों को खाली कर दें । 1 जुलाई से अभियान को फिर से शुरु किया जाएगा । अगर किसी का सामान अंदर रह जाता है तो उसके लिए वो स्वंय जिम्मेवार होंगे ।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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