Challan News: दिल्ली में इन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कटेंगे चालान, जाने क्या है वजह ?

Challan News: दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना जितना आसान लगता है उतना ही जरूरी है ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना। वरना जरा सी चूक और सीधा चालान (Challan) कटने में वक्त नहीं लगता। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में बड़ी संख्या में उन लोगों के चालान काटे हैं जो अपनी गाड़ी पर गलत या फैंसी नंबर प्लेट (Fancy Number Plate) लगाकर घूम रहे थे।
बात सिर्फ एक नंबर प्लेट की नहीं है बल्कि उससे जुड़ी सुरक्षा (Security) सिस्टम और कानून (Law) की है। RTO (Regional Transport Office) ने नंबर प्लेट को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी है और अब अगर आपने अपनी गाड़ी पर इस नियम को तोड़ा तो सीधा ₹5000 तक का चालान ठोक दिया जाएगा। Challan News
गलत नंबर प्लेट पर दिल्ली में ज्यादा चालान
अब ज़रा दिल्ली की बात करें। देश की राजधानी में पिछले 5 महीनों में ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 16000 से ज्यादा चालान सिर्फ गलत नंबर प्लेट के काटे हैं। जी हां आपने सही सुना। Fancy Fonts इंग्लिश-अंग्रेज़ी में लिखा नाम स्टाइलिश डिज़ाइन या फिर नंबर प्लेट पर धार्मिक स्लोगन ये सब अब भारी पड़ सकते हैं। Challan News
पुलिस के मुताबिक कई बार अपराधी (Criminals) ऐसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल गाड़ियों पर करके वारदात को अंजाम देते हैं। इसलिए नंबर प्लेट के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
RTO ने बनाए हैं नंबर प्लेट को लेकर खास नियम
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भारत में सभी गाड़ियों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नंबर प्लेट खास तकनीक से बनी होती हैं जिसमें एक यूनिक कोड होता है जो गाड़ी की पहचान को ट्रेस करने में मदद करता है। Challan News
आरटीओ (RTO) के नियमों के अनुसार –
बाइक (Bike) की नंबर प्लेट की लंबाई 30 MM और चौड़ाई 5 MM होनी चाहिए।
अक्षरों (Alphabets) के बीच कम से कम 2.5 MM का गैप जरूरी है।
कार (Car) के लिए प्लेट का साइज बड़ा होता है और हर गाड़ी के लिए एक तय फॉर्मेट है।
लेकिन बहुत से लोग अब भी स्टाइल दिखाने के चक्कर में Fancy Fonts या कलरफुल डिज़ाइन वाली प्लेट लगवा लेते हैं।
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नंबर प्लेट के नाम पर लोगों की क्रिएटिविटी भारी
दिल्ली-NCR में अक्सर गाड़ियों पर कुछ हटकर नंबर प्लेट देखने को मिलती हैं। जैसे –
नंबर की जगह कोई कोड या नाम होता है
इंग्लिश या पंजाबी स्टाइल में नाम लिखा होता है
नंबर को डिज़ाइन बनाकर लिखा जाता है जिससे पढ़ना मुश्किल हो
अब ये क्रिएटिविटी सीधे आपको कानून के चंगुल में ले जा सकती है।
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₹5000 तक का लग सकता है जुर्माना
Ministry of Road Transport ने साफ-साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति HSRP के अलावा फैंसी या मनमर्जी की नंबर प्लेट लगाता है तो उस पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा गाड़ी को जब्त (Seize) भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।