केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, UPS और NPS चुनने की समयसीमा बढ़ी

Central Employees: केन्द्रीय कर्मचारियों के बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का विकल्प चुनने पर पहले से तय अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ादिया है। आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए सरकार ने अब नई समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

Central Employees News: केन्द्रीय कर्मचारियों के बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का विकल्प चुनने पर पहले से तय अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ादिया है। आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए सरकार ने अब नई समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

Central Employees News

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है।सोमवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभी तक मौजूदा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों के लिए योजना के तहत यूपीएस और एनपीएस विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी, जिसे केंद्रीय कर्मियों के लिए तीन महीने घटाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूपीएस-एनपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और वे इस पर सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे।

Central Employees News

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस साल 1 अप्रैल 2025 तय की थी और इसे 30 जून 2025 को बंद होना था। अब इसे 30 सितंबर से आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम ही लग रही है। अगर कोई व्यक्ति नई समयसीमा तक इस योजना से नहीं जुड़ता है तो इसके बाद उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूपीएस योजना उन व्यक्तियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक केन्द्र सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवा की है।

Central Employees News

यदि हम इसके लाभों पर नजर डालें तो यह छह माह के औसत अंतिम वेतन और पद भत्ते के आधार पर गणना करके एकमुश्त पेंशन लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा मासिक रिचार्ज की सुविधा भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेंशन योजना में मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के कानूनी जीवन साथी को भी लाभ मिलता है।

Central Employees News

पात्र आवेदक यूपीएस लाभ के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदकों को सीधे उनकी वेबसाइट पर फॉर्म भरने और जमा करने की अनुमति है। ऑफलाइन जाने पर पात्र व्यक्ति को एनपीएस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे डीडीओ के पास जमा करना होगा। इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!